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26 हजार रिफंड के लिए एयरलाइंस से टकरा गए आइएएस फैज अहमद

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एमपी के एक आइएएस 26 हजार रुपए की टिकट के लिए उपभोक्ता आयोग तक चले गए। ट्रैवल कंपनी और एयरलाइंस ने उनके पैसे नहीं लौटाए तो उन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आइएएस फैज अहमद किदवई ने हवाई टिकट कैंसिल कर दी थी पर नियमानुसार रिफंड की उनकी मांग नहीं मानी गई। ऐसे में वे एयरलाइंस, ट्रैवल कंपनी से टकरा गए और उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज करा दिया। आयोग ने फैज अहमद किदवई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रैवल कंपनी ईज माय ट्रिप को टिकट के रुपए वापस करने का आदेश दिया। इसपर किदवई ने कहा कि बात रुपए की नहीं थी, यह मामला हक का था, इसलिए लड़ाई लड़ी।

आइएएस फैज अहमद किदवई ने भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में हवाई टिकट रद्द होने पर रिफंड की मांग की थी। उन्होंने एयरलाइंस और ट्रैवल कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसपर आयोग ने अहम फैसला सुनाया है।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य प्रतिभा पांडे ने ट्रैवल कंपनी को 26 हजार रुपए वापस करने का आदेश दिया। कंपनी ईज माय ट्रिप Ease My Trip को 7 हजार रुपए मानसिक कष्ट व अन्य खर्च के हर्जाने के रूप में देने को भी कहा गया है।

आइएएस फैज अहमद किदवई को लंदन जाना था जिसके लिए उन्होंने ईज माय ट्रिप से 13 नवंबर 2022 को भोपाल से मुंबई और 27 नवंबर 2022 को मुंबई से भोपाल के लिए हवाई टिकट बुक किए थे। 5 नवंबर 2022 को अचानक लंदन जाना केंसिल करना पड़ा। टिकट रद्द करने और राशि वापसी के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल कंपनी से संपर्क किया लेकिन पैसे वापस नहीं हुए।

कई माह इंतजार करने के बाद फैज अहमद किदवई ने भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में 6 अप्रैल 2023 को केस दायर किया। आयोग ने मामले की गहन जांच के बाद कंपनी Ease My Trip को टिकट की राशि वापस करने और हर्जाना देने का आदेश दिया।

Ramswaroop Mantri

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