इंदौर जिला न्यायालय इंदौर के। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान उत्तम कुमार डार्वी की बेंच का ऐतिहासिक फैसला जिसमे की 6 लोगो को (धारा 302 व अन्य धाराओं में)आजीवन कारावास का कठोर दण्ड दिया बाकी को अपराध में संलिप्ता के आधार पर दिया। उन सभी का अपराध यह था की इंदौर में गाड़ी अड्डा स्तिथ जूनी इंदौर में दिनांक 23-05-2010 को एक शादी में दो पक्षों के बीच शादी में डांस को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ जिसमे की एक पक्ष ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष के पांच से सात। लोगो को गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसमे से एक की मृत्यु हो गई जिसमे एक भारतीय सेना का जवान भी घायल हुआ था जो बीच बचाव कर रहा था कोर्ट में शासन की और से पैरवी कर रहे अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता संजय शुक्ला ने कोर्ट को यह बताया की इंदौर एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराध पर छठे स्थान में है इसे नंबर 1 पर पहुंचने से रोकना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है यह माननीय कोर्ट से निवेदन किया की आरोपी की सख्त सजा दी जाए ताकि समाज में हो रहे हत्या के अपराधो पर अंकुश लगे। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता श्री शुक्ला ने पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाते हुए पेश किया। उक्त जानकारी लोक अभियोजक विमल मिश्रा जी एवं एजीपी संजय शुक्ला द्वारा दी गई
शादी में हुए विवाद में हुई थी हत्या,, छह आरोपियों को आजीवन कारावास





