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प्रदेशभर में रात को भी खुल सकेंगे रेस्त्रां और भोजनालय, इसी महीने नोटिफिकेशन

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इंदौर

इंदौर सहित प्रदेश में आईटी कंपनी और स्टार्टअप की रात्रिकालीन शिफ्ट के लिए अच्छी खबर है। अब रातभर रेस्त्रां व भोजनालय खुलने की अनुमति मिलने वाली है। इंदौर कलेक्टर के पत्र पर श्रमायुक्त ने इसकी प्रारंभिक सहमति देकर प्रस्ताव विभाग के पीएस को भेज दिया है। इसी माह सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। श्रम आयुक्त वीएस रावत ने बताया कि गुमाश्ता नियमों में बदलाव करते हुए दुकानों को रात 9 से सुबह 7 बजे तक की भी छूट मिलेगी। अभी रात 12 से सुबह 6 बजे तक इस पर रोक थी।

क्षेत्र जहां रात्रिकालीन काम होता है- आईटी पार्क खंडवा रोड, आरएनटी मार्ग, विजय नगर, स्कीम 54, स्कीम 114, पीयू-4, भंवरकुआं, गीता भवन क्षेत्र, 56 के आसपास, सांवेर रोड, पीथमपुर।

​​​​​​इन शहरों में है अभी छूट मुंबई, पुणे, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे शहरों में अभी छूट है। इंदौर में करीब 12 साल पहले राजबाड़ा 24 घंटे खुला रहता था। इससे लगा सराफा भी 2 से 3 बजे बंद होता था। यह एक परंपरा के रूप में था। अब नियम बन रहा है।

यह था इंदौर का प्रस्ताव- कलेक्टर मनीष सिंह ने 31 जनवरी 22 को श्रमायुक्त को लिखे पत्र में इंदौर में हुए स्टार्टअप कॉन्क्लेव का हवाला दिया था। इसमें सीएम की मौजूदगी में स्टार्टअप संचालकों ने मेट्रो शहरों की तरह 24 घंटे रेस्त्रां खुले रखने की मांग रखी थी।

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