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निगम ने संपत्ति कर चोरी करने पर नाहर पर ठोका 50 हजार का जुर्माना

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*निगमायुक्त और उपायुक्त के आदेश के बावजूद, आर.आई. अबीर ने किया खेल, पांच की बजाए तीन साल की जोड़ी संपत्ति कर चौरी

राजेन्द्र के.गुप्ता
 इंदौर के एबी रोड़ स्थित पाश कालोनी बसंत विहार में आलू – प्याज के दलाल राजेन्द्र पिता माणिकलाल नाहर ने वर्ष 2016 में प्लाट नंबर 142 ए पर 1210 स्क्वेयर फीट निर्माण करके, मकान बनाने के लिए निगम से अनुमति ली और मौके पर साढ़े चार हजार स्क्वेयर फीट से अधिक अवैध निर्माण कर लिया, बिना अनुमति के लिफ्ट भी लगा ली । निगमायुक्त और उपायुक्त राजस्व के आदेश पर आज दिनांक 13/07/2021 को निगम के रेवन्यू इंस्पेक्टर अबीर रेवाल अपनी टीम के साथ मौके पर नपती करने पहुंचे और साढ़े चार हजार स्क्वेयर फीट के संपत्ति कर चोरी करने पर तीन साल का टेक्स पांच गुना दंड सहित 50 हजार भरने का नोटिस दिया हैं ।  नपती के हिसाब से गणना करने पर टेक्स बढ़ सकता है, आर.आई. अबीर पर आरोप लग रहे है की उसने संपत्ति कर चोरी करने वाले नाहर से सांठ गांठ करके तीन वर्ष की पेनल्टी जोड़ी जबकि नक्शा 2016 में पास हो कर मकान वर्ष 2017 में bn गया था, क्योंकि नाहर ने ना नक्शा रिन्यू  करवाया ना भवन निर्माण की मियाद बढ़वाई हैं। आरआई अबीर ने बिना नपती किए अंदाज से तीन साल का सम्पत्ति कर चोरी निकाल कर निगम को राजस्व की हानि पहुंचाई है। नाहर का लडका अभिजीत आक्सीजन सप्लाय का काम करता है और किसी पूर्व महापौर से बात करवाने की बात कहता रहा।

Ramswaroop Mantri

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