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आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड के पास 7.87 लाख संपत्तियां

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वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश होगा, जिस पर सभी पार्टियों ने व्हिप जारी किया है. भारत में वक्फ बोर्ड के पास 7.87 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं. हालांकि, वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में इस पर मुहर भी लग चुकी है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी सहित करीब सभी पक्ष- विपक्ष की पार्टियों ने अपने सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. ऐसे में बक्फ बिल को लेकर आम जनता के बीच फिर से चर्चा शुरू हो गई है. तो आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है और देश के अलग-अलग राज्यों में इसके पास कितनी संपत्तियां हैं.

PIB की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 7.87 लाख संपत्तियां हैं. ये संपत्तियां अलग-अलग राज्यों में है. लेकिन वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास कुल 2,14,707 संपत्तियां हैं. इनमें से 1,99,701 संपत्तियां सुन्नी वक्फ के पास और 15,006 संपत्तियां शिया वक्फ के पास हैं. इसके बाद, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है. यहां पर 80,480 वक्फ संपत्तियां हैं, जबकि तमिलनाडु में 60,223 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड की पंजीकृत अचल संपत्तियों की डिटेल्स

क्र. सं.राज्य/यूटी वक्फ बोर्ड का नामपंजीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या
1अंडमान और निकोबार द्वीप150
2आंध्र प्रदेश10,708
3असम1,616
4बिहार (शिया)1,672
5बिहार (सुन्नी)6,480
6चंडीगढ़34
7छत्तीसगढ़2,665
8दादरा और नगर हवेली32
9दिल्ली1,047
10गुजरात30,881
11हरियाणा23,117
12हिमाचल प्रदेश4,494
13झारखंड435
14जम्मू और कश्मीर32,506
15कर्नाटक58,578
16केरल49,019
17लक्षद्वीप896
18मध्य प्रदेश31,342
19महाराष्ट्र31,716
20मणिपुर966
21मेघालय58
22ओडिशा8,510
23पुडुचेरी693
24पंजाब58,608
25राजस्थान24,774
26तमिलनाडु60,223
27त्रिपुरा2,643
28तेलंगाना41,567
29उत्तर प्रदेश (सुन्नी)1,99,701
30उत्तर प्रदेश (शिया)15,006
31उत्तराखंड5,317
32पश्चिम बंगाल80,480
कुल785,934

Source: PIB

वक्फ बोर्ड क्या है

वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है. यह मुस्लिम धर्मार्थ, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ी संपत्तियों का नियंत्रण करता है. ऐसे वक्फ का मतलब होता है किसी संपत्ति या धन को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देना, ताकि उसका लाभ समुदाय को मिलता रहे. इस्लामिक कानून के तहत, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ कर देता है, तो वह संपत्ति स्थायी रूप से अल्लाह के नाम पर दान मानी जाती है और उसका उपयोग धार्मिक, सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है।

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