सागर/मालथौन। मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवरों ने नये हिट एंड रन कानून के खिलाफ हाइवे पर लम्बा जाम लगा दिया, नये कानून को ट्रक चालकों ने काला कानून बताया। भारत सरकार से नये कानून को वापिस लेने की मांग की हैं। इस हिट एंड रन कानून में लोकसभा में बदलाव किया गया है जिसमें ट्रक चालकों को दस साल की सजा या दस लाख रुपये का जुर्माना प्रावधान किया गया हैं। जिसके खिलाफ ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाये। शुक्रवार की सुबह नेशनल हाइवे 44 के अमझरा घाटी सड़क जाम लगा दिया दोनो और करीब कई किलो मीटर तक ट्रकों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान मुसाफिरों को परेशानी उठानी पड़ी आवागमन पूर्णता बाधित रहा। मौके पर पहुचे उत्तर प्रदेश पुलिस के जिला अधिकारी द्वारा ट्रक चालकों से बात कर उनकी मांग को लेकर चर्चा की उन्हें समझाइश के बाद हाइवे को बहाल कराया गया। करीब 6 घण्टे सड़क पर जाम लगा रहा।
1 जनवरी से चक्काजाम करेंगे
ट्रक ड्राइवरों ने 1 जनवरी से फिर चक्काजाम करने की चेतावनी दी हैं उन्होंने मौके पर अधिकारियो को भारत सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ड्राइवरों ने चर्चा में कहा कि हमारे शोषण के खिलाफ सरकार कानून लाये। हम ट्रक ड्राइवरों को हाइवे पर सुविधाएं उपलब्ध करवाये। इस हिट एंड रन कानून को काला कानून बातते हुये वापिस लेने की मांग उठाई। उन्होंने मीडिया से चर्चा में मप्र सहित अन्य राज्यो के आरटीओ चेक पोस्टों पर अवैध बसूली से परेशान है उन्होंने यह आरोप लगाए।
क्या है हिट एंड रन केस
अब वाहन चालक अगर सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो जाता है तो उसे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नये प्रावधानों के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी, वरना पकड़े जाने पर दस साल कैद होगी।