जबलपुर. जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में FSL वैज्ञानिकों की भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश सुनाया है जिसमें उसने गृह विभाग में, एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्ती में सिर्फ 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण का आदेश दिया है.
जबलपुर हाईकोर्ट ने पहले से 3 मामलो में रोक लगा रखी है. अब जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और एमपी-पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उसने याचिका को विस्तृत सुनवाई के लिए ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों के साथ क्लब कर दिया है. हाईकोर्ट में ये याचिका सीधी जिले की उम्मीदवार अंजू शुक्ला ने दायर की थी. याचिका में एमपी-पीएससी की ओर से प्रदेश के गृह विभाग में की जा रही एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्तियों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी.
2019 के आदेश का हवाला
याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने साल 2019 के एक आदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी. फिर भी पीएससी ने एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्तियों में 14 की जगह 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया. इससे कुल आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी के पार हो गयी है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा हो सकती है. प्रदेश में ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी को विशेष परिस्थिति ही माना जाना चाहिए.
पुराने अंतरिम आदेश बरकरार
बहरहाल हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर अपने पुराने अंतरिम आदेशों को यहां भी बरकरार रखा जिसमें एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्ती में सिर्फ 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने का अंतरिम आदेश सुनाया गया है.