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मास्क नहीं तो जुर्माना दो:कलेक्टर बोले – नाक के नीचे मास्क मिला तो 200 रु. और नहीं लगाने पर देना पड़ेंगे 400 रुपए

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इंदौर

मास्क नहीं पहनने पर अब 200 से लेकर 400 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। दुकान में यदि दुकानदार, कर्मचारी या ग्राहक मास्क सही तरह (मुंह व नाक दोनों ढंके हो) से पहने नजर नहीं आते हैं, तो संस्थान को सील किया जाएगा। इस पर विवाद करने या जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित को थाने ले जाकर धारा 188 में केस दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के बाद मंगलवार से यह लागू भी हो गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति नाक के नीचे मास्क लगाएगा, उस पर 200 रुपए और मास्क नहीं लगाने वाले पर 400 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

विधायक आकाश विजयवर्गीय और कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी सभी राजबाड़ा पर मौजूद रहे।

विधायक आकाश विजयवर्गीय और कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी सभी राजबाड़ा पर मौजूद रहे।

कलेक्टर ने कहा, यह जरूरी कार्यक्रम है। अगले 7 दिनों तक सुबह 11 और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा। इसका मकसद लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करना है। महाराष्ट्र की स्थिति हम देख ही रहे हैं। इंदौर, भोपाल में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मास्क और वैक्सीनेशन ही कोविड से बचाव है। प्रशासन ने मास्क सही तरीके से नहीं लगाने वालों पर सख्ती भी आज से शुरू कर दी गई है। मास्क लगाने का सही तरीका नाक और मुंह ढंका रहना है। ऐसे व्यक्ति खुद के साथ ही समाज को भी संक्रमित कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

कलेक्टर ने कहा, वैक्सीनेशन अब माइक्रो लेवल पर किया जाएगा। सभी नगर निगम के 19 जोनों में अगले छह दिन वैक्सीनेशन होगा। जिसने पहला डोज लगवाया है, वे दूसरा डोज भी लगवाएं। यदि वैक्सीन लगने के बाद भी आप संक्रमित होते हैं, तो वायरस की मारक क्षमता खत्म होती है। ऐसे में वैक्सीन जरूर लगवाएं।

Ramswaroop Mantri

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