*(आलेख : एस एन साहू)*
मोदी सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना को स्वीकार करके संविधान सभा की विधायी मंशा और बी.आर. अंबेडकर के दृष्टिकोण को नकार दिया है।
यह जानना जरूरी है कि रामनाथ कोविंद आयोग की सिफारिश के आधार पर 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक तौर पर जिस ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी भी उसकी परिकल्पना नहीं की थी और न ही कभी इसका प्रस्ताव किया था।
जब संविधान सभा ने 15 और 16 जून, 1949 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित प्रारूप में संविधान के अनुच्छेद 289 (संविधान के अनुच्छेद 324 के समतुल्य) पर चर्चा की, तो ऐसा प्रस्ताव कभी सामने नहीं आया।
इसलिए, कोविंद आयोग की उक्त सिफारिश और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया जाना संविधान सभा की विधायी मंशा का स्पष्ट उल्लंघन है।
*अंबेडकर ने कभी भी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार के बारे में नहीं सोचा था*
यहां 15 जून, 1949 को संविधान सभा में हुई चर्चाओं पर गौर करना उचित होगा, जब डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 289 को पेश किया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान था कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कार्यपालिका से बाहर एक निकाय में निहित होगा, जिसे चुनाव आयोग कहा जाएगा।
*डॉ. बी.आर. अम्बेडकर उस स्थिति के प्रति बहुत सचेत थे जब किसी भी समय उपचुनाव हो सकता था।*
इसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्थायी निकाय होगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाने वाला एक व्यक्ति होगा, जिसके पास चुनाव कराने के लिए एक ढांचागत तंत्र होगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि “आमतौर पर चुनाव पांच साल के अंत में होंगे।”
लेकिन उन्हें इस बात का पूरा ध्यान था कि किसी भी समय उपचुनाव हो सकता है, इसलिए उन्होंने आगे कहा कि, “विधानसभा को पांच साल की अवधि समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है। इसलिए, मतदाता सूचियों को हर समय अद्यतन रखना होगा, ताकि नया चुनाव बिना किसी कठिनाई के हो सके।”
“इसलिए, यह महसूस किया गया कि इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह पर्याप्त होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाने वाले एक अधिकारी को स्थायी रूप से पद पर रखा जाए, और जब भी चुनाव नजदीक आएं, तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग में अन्य सदस्यों की नियुक्ति करके तंत्र में और वृद्धि कर सकते हैं।”
स्पष्ट रूप से, संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर द्वारा कही गई यह बात कि चुनाव सामान्यतः पांच साल के अंत में होंगे तथा यदि कोई विधानसभा भंग हो जाती है, तो पांच वर्ष की समय-सीमा के भीतर पुनः चुनाव कराने की आवश्यकता होगी, उनकी इस मंशा को रेखांकित करती है कि भारत में विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान संविधान द्वारा नहीं किया जा सकता है।
*संविधान सभा में शिब्बन लाला सक्सेना का रुख*
संविधान सभा के एक अन्य प्रतिष्ठित सदस्य शिब्बन लाल सक्सेना ने अनुच्छेद 289 पर चर्चा में भाग लेते हुए डॉ. अंबेडकर द्वारा उठाए गए इस बिंदु का उल्लेख किया कि चुनाव आयोग के पास चुनाव संपन्न होने के बाद पर्याप्त कार्य नहीं रह जाता, इसलिए इसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, यदि आवश्यक हो, तो चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा से पहले की जानी चाहिए।
सक्सेना ने आगे कहा, “हमारे संविधान में, सभी चुनाव एक साथ नहीं होंगे, बल्कि वे विभिन्न विधानसभाओं में पारित अविश्वास प्रस्ताव और उसके परिणामस्वरूप विधानसभाओं के विघटन के अनुसार अलग-अलग समय पर होंगे।”
अपने विचार व्यक्त करने से पहले ही उन्होंने कहा, “हमारा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह चार साल के निश्चित चक्र का प्रावधान नहीं करता है। चुनाव शायद लगभग हमेशा किसी न किसी प्रांत में होते रहेंगे।”
उन्होंने यह उल्लेख करते हुए कि भारतीय संघ में राज्यों के एकीकरण के बाद भारत में लगभग तीस प्रांत होंगे, यह स्पष्ट किया कि “हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विधानमंडल को भंग करने का प्रावधान है” और दूरदर्शितापूर्वक टिप्पणी की, “इसलिए यह पूरी तरह संभव है कि प्रांत और केंद्र में विभिन्न विधानमंडलों के चुनाव एक साथ नहीं होंगे।”
उन्होंने जोरदार ढंग से कहा कि, “हर बार कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव हो रहा होगा।” फिर उन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा, “हो सकता है कि शुरुआत में या पहले पांच या दस सालों में ऐसा न हो। लेकिन दस या बारह साल बाद, हर पल किसी न किसी प्रांत में चुनाव हो रहे होंगे।”
उन्होंने कहा, “इसलिए, यह कहीं अधिक किफायती और उपयोगी होगा, यदि एक स्थायी चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए – न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, बल्कि आयोग के तीन या पांच सदस्य, जो स्थायी होने चाहिए और जिन्हें चुनाव संचालित करने चाहिए।”
उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग कार्य के मामले में अक्षम होगा, क्योंकि उनके अनुसार, सरकारों के पतन के बाद विधानसभाओं के समय से पहले विघटन तथा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए बार-बार चुनाव कराए जाएंगे।
1949 में शिब्बन लाल सक्सेना का यह कथन कि “हमारे संविधान में सभी चुनाव एक साथ नहीं होंगे” स्पष्ट रूप से संविधान सभा की विधायी मंशा को दर्शाता है, जिसके अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, जैसा कि मोदी शासन ने स्वीकार किया है।
यह डॉ. अंबेडकर के उपर्युक्त कथन से मेल खाता है, जिन्होंने कहा था कि चुनाव “सामान्यतः पांच वर्ष के अंत में होंगे” और वे इस तथ्य से गहराई से अवगत थे कि विधानमंडल अपने निर्धारित पांच वर्ष की अवधि से पहले ही भंग हो सकता है और इसके लिए चुनाव आवश्यक हो जाएगा।
*आर.के.सिधवा का रुख*
संविधान सभा में चुनाव आयोग पर चर्चा के दौरान बोलते हुए एक अन्य प्रमुख सदस्य आर.के. सिधवा ने कहा, “अब सभी प्रांतों में हमारे लगभग 4,000 सदस्य होंगे और उपचुनाव होंगे। निश्चित रूप से, हर महीने दो या तीन चुनाव होंगे – कुछ गुजर जाएंगे, कुछ उच्च पदों पर पदोन्नत होंगे – कुछ इधर-उधर जाएंगे।”
उन्होंने कहा कि, “इस संविधान सभा में, अल्प अवधि में ही अनेक उपचुनाव हुए हैं, यद्यपि उनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, परन्तु जिन स्थानों से वे आए हैं, वहां अनेक चुनाव हुए हैं।”
इसलिए, उन्होंने कहा कि आवश्यकता और निष्पक्षता के अलावा, चुनाव आयोग को एक न्यायसंगत मतदाता सूची तैयार करने के लिए काम करना चाहिए, जिसे अक्सर उन लोगों द्वारा दूषित कर दिया जाता है, जो कार्यपालिका के साथ मिलीभगत करके इसमें नाम डाल देते हैं।
चुनाव में मतदाता सूची को प्रमुख मानते हुए उन्होंने एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की अपील की, ताकि एक से अधिक चुनाव आयोजित करने की आवश्यकता वाली स्थिति से निपटा जा सके।
उन्होंने उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया, जो कह रहे थे कि इस उद्देश्य के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा, तथा उन्होंने एक ऐसे चुनाव आयोग की वकालत की, जो निष्पक्षता, न्यायसंगतता और सत्यनिष्ठा के साथ चुनाव कराने के लिए सशक्त हो।
*जवाबदेही की संस्कृति ख़त्म होती जा रही है*
इसलिए, मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना पर केंद्रित कोविंद आयोग की सिफारिश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने का निर्णय संविधान सभा की विधायी मंशा और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दृष्टिकोण को नकारता है।
ऐसी सिफारिश संसदीय लोकतंत्र के उस चरित्र के विपरीत है, जिसे सरकार की विधायिका के प्रति जवाबदेही के रूप में परिभाषित किया गया है। जितनी जल्दी इस सिफारिश से मुंह मोड़ लिया जाएगा, जवाबदेही के आदर्श को बनाए रखने के लिए उतना ही बेहतर होगा, जो पिछले दस वर्षों के दौरान बुरी तरह से नष्ट हो गया है।
*(लेखक, भारत के राष्ट्रपति दिवंगत के.आर. नारायणन के प्रेस सचिव थे।)*