अग्नि आलोक
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

*महाराष्ट्र में निजी कोचिंग सेंटरों पर लगाम के लिए विधेयक*

Share

मुंबई: महाराष्ट्र में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार एक्शन लेने जा रही है। राज्य में कानून बनाया जाएगा। देवेंद्र फणडवीस सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इस बारे में सूचित किया। सरकार ने बताया कि निजी कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए संबंधित विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द विधानसभा में पारित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर कानून बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुए थे।

सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने कोर्ट को यह जानकारी दी है। इस विषय पर फ़ोरम फ़ॉर फेयरनेस इन एजुकेशन ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि कोचिंग सेंटरों को चलाने के लिए कोई रेगुलेटरी व्यवस्था नहीं है।

केंद्र ने भेजा था पत्र

बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे की बेंच को सरकारी वकील ने बताया कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2024 को एक पत्र भेजा है। पत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोचिंग सेंटरों के रेगुलेशन के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

2018 में भी तैयार हुआ था मसौदा

सरकार ने स्टेट एजुकेशन कमिश्नर को इस मुद्दे से संबंधित दिशा-निर्देशों का अध्ययन करने को कहा। साथ ही कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2018 में महाराष्ट्र प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस रेगुलेशन का मसौदा तैयार किया गया था, जो निजी कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए बनाया गया था। हालांकि यह विधेयक विधानसभा के पिछले मॉनसून सत्र में पारित नहीं हो सका।

Ramswaroop Mantri

Recent posts

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

प्रमुख खबरें

चर्चित खबरें