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*पंजाब माइनर मिनरल पॉलिसी में संशोधनों को मंजूरी*

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए हैं. पंजाब माइनर मिनरल पॉलिसी में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई है. इसका उद्देश्य कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कटौती करना, प्रदेश का राजस्व बढ़ाना और एकाधिकार को खत्म करना है.पंजाब में करीब 100 और साइटों को चरणबद्ध तरीके से नीलामी के दायरे में लाने के साथ, इन सुधारों से उद्योग के लिए कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता, राज्य के राजस्व में वृद्धि, खदानों के तेज संचालन के साथ मजबूत रेगुलेटरी स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित होने की उम्मीद है.

तधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद पंजाब मंत्रिमंडल ने इन संशोधनों को मंजूरी दी है. इसके तहत नई माइनिंग श्रेणियां शामिल की गई हैं. नीलामी प्रणाली को आधुनिक बनाया गया है. रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को सरल किया गया है. ये महत्वपूर्ण सुधार माइनिंग क्षेत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और नागरिक-हितैषी शासन की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव के गवाह हैं.

खनन क्षेत्र की जटिलताओं को खत्म करना है
इन सुधारों को लेकर खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हमारी सरकार खनन क्षेत्र की जटिलताओं को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लोगों के हित में किया जाए. उन्होंने कहा कि हम पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रियाओं की ओर कदम बढ़ाकर राज्य के राजस्व को बढ़ा रहे हैं और वास्तविक ऑपरेटरों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन पर अंकुश लगा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सालों से पंजाब के माइनिंग क्षेत्र को अधिकृत खनन साइटों की बड़ी कमी का सामना करना पड़ा. प्रदेश भर में केवल 35 के करीब खदानें कार्यशील होने के कारण सड़कों, आवासीय कार्यों और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की मांग की तुलना में कानूनी आपूर्ति बहुत कम रही. इस अंतर ने एक खालीपन पैदा किया, जिसके कारण अवैध खनन और गैर-रैगूलेटिड सप्लाई चैनों ने पैर पसार लिये.

स्थानीय उद्योग के लिए क्रशर माइनिंग साइटें
संशोधित नीति के तहत एक बड़ा सुधार क्रशर उद्योग को लंबे समय से पेश मुद्दों के समाधान के लिये क्रशर माइनिंग साइटों (सी.आर.एम.एस.) की शुरुआत है. पहले खनन सामग्री की नीलामी विभाग द्वारा वाणिज्यिक माइनिंग साइटों तक सीमित थी, जिसके कारण कच्चे माल की निरंतर कमी बनी रही. क्रशर मालिकों के पास बजरी के भंडार वाली जमीन होने के बावजूद इसका उपयोग करने की अनुमति न होने से क्रशर मालिक सी.एम.एस. आऊटपुट पर निर्भर थे या अन्य राज्यों से अक्सर ऊंची कीमतों पर सामग्री लेने को मजबूर थे.

एकाधिकार समाप्ति के लिए लैंड-ओनर माइनिंग साइटें
सरकार ने रेत माइनिंग के संबंध में मौजूदा वाणिज्यिक माइनिंग साइटों और सार्वजनिक माइनिंग साइटों के अलावा लैंड-ओनर माइनिंग साइटें (एलएमएस) भी शुरू की हैं. पहले रेत माइनिंग कार्यों में अक्सर बाधाएं आ जाती थीं क्योंकि भूमि मालिक अनजान ऑपरेटरों को अपनी जमीन पर आने की अनुमति देने से हिचकिचाते थे. इसके अतिरिक्त, वास्तविक भूमि मालिक अपनी जमीन पर स्वयं माइनिंग की अनुमति लेने के लिए बार-बार सरकार से संपर्क भी करते रहते थे.

एलएमएस ढांचा अब राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करने पर भूमि मालिकों को स्वयं या अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से अपनी जमीन से रेत माइनिंग की अनुमति देता है. यह सुधार कानूनी माइनिंग साइटों की संख्या बढ़ा रहा है, जिससे रेत की आपूर्ति और राज्य का राजस्व बढ़ेगा, उपभोक्ताओं की कीमतें घटेंगी और पंजाबियों के लिए व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक योग्य भूमि मालिक माइनिंग लीज़ प्राप्त कर सके और माइनिंग सामग्री को खुले बाजार में बेच सके, जिससे एकाधिकार को समाप्त करने में बड़ी मदद मिलेगी.

सुचारु मंजूरियां और उद्योग द्वारा मजबूत समर्थन
यह नीति माइनिंग सेक्टर में आम तौर पर आने वाली बाधाओं, जैसे रेगुलेटरी देरी की समस्या से भी प्रभावी ढंग से निपट रही है. पहले स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (एसईआईएए) जैसी संस्थाओं के माध्यम से माइनिंग से संबंधित सर्टीफिकेशन और पर्यावरणीय मंजूरियों में अक्सर सात से नौ महीने लग जाते थे और कुछ मामलों में तो कई वर्ष भी लग जाते थे. अब इन प्रक्रियाओं को मिशन मोड में लाया गया है और कई मंजूरियों का निपटारा एक साथ किया जा रहा है, ताकि रेगुलेटरी ढांचे से कोई समझौता किए बिना समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित किए जा सकें.

इन सुधारों से माइनिंग सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिला है और सरकार को सीआरएमएस और एलएमएस श्रेणियों के तहत 290 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिनमें से 26 इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) पहले ही जारी किए जा चुके हैं. जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों में साइटों को शामिल करने सहित आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद शेष आवेदनों पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी.

जिलों में 200 से अधिक नई माइनिंग साइटों की पहचान की गई है, जिनके सर्वेक्षण, तकनीकी जांच, जन परामर्श और पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन इस समय जारी हैं. इनमें से अधिकांश खदानों के दिसंबर 2025 और मार्च 2026 के बीच चालू होने की उम्मीद है, जिससे आपूर्ति में आ रही बाधाएं काफी हद तक कम होंगी और मौजूदा साइटों पर बोझ भी घटेगा.

तीन वर्षों में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया और सुधार
सुचारू और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए पंजाब सरकार ने माइनिंग साइटों के लिए नई नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, जो पिछले तीन वर्षों में शुरू की गई पहली ऐसी प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया के पहले चरण में 29 स्थलों को एक खुली और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से वाणिज्यिक माइनिंग साइटों के रूप में नीलाम किया गया था, जिसमें 16 सफल बोलियाँ प्राप्त हुईं और इससे 11.61 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.

पुरानी नीलामी मॉडल में मौजूद प्रणालीगत कमियों को दूर करने के लिए, जिनके कारण अक्सर लॉटरी के जरिए ड्रॉ, नकली बोलीदाताओं की भागीदारी, राजस्व हानि और देरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं, कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर की सर्वाेत्तम प्रथाओं के अनुरूप व्यापक सुधारों को मंजूरी दी है.

इन सुधारों में मूल्य-आधारित बोली प्रणाली को अपनाना, बोलीदाताओं से पूर्व-निर्धारित उपयुक्त भुगतान सुनिश्चित करना, स्थिर राजस्व प्रवाह के लिए अग्रिम रॉयल्टी भुगतान, पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिये बोलीदाताओं को जिम्मेदारी के तबादले की सुविधा, सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट डेड रेंट प्रावधान तथा संचालन में अधिक स्थिरता के लिए लीज़ अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करना शामिल है.

Ramswaroop Mantri

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