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कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ IT पार्क की जमीन में गड़बड़ी का आरोप में जांच नहीं रुकेगी

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बेंगलूरु

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, 15 साल पुराने एक जमीन घोटाले के मामले में स्पेशल कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया है। जस्टिस श्रीधर गोपालकृष्ण भट की अदालत ने येदियुरप्पा के विरूद्ध जांच बंद करने की अनुमति मांगने वाली लोकायुक्त पुलिस की ‘बी-रिपोर्ट शनिवार को खारिज कर दी।

कर्नाटक भाजपा के कई मंत्री और विधायक येदियुरप्पा को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस जांच कार्रवाई से येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ सकती है।

15 साल पुराना है लैंड डील का मामला
यह मामला बेगलूरु से लगे बेल्लंदूर में बेशकीमती 4.30 एकड़ जमीन को गैर अधिसूचित करने से जुड़ा है। यह जमीन 2000-01 में वार्थुर-व्हाईटफील्ड आईटी पार्क के लिए अधिग्रहित की गई थी। हालांकि, 2006-07 में एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा ने इस जमीन को गैर अधिसूचित कर दिया। वासुदेव रेड्डी नामक एक व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त अदालत में दायर की गई शिकायत में भूमि को गैर अधिसूचित करने में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था।

लोकायुक्त अदालत ने भी खारिज कर दी थी याचिका
रेड्‌डी के आरोपों पर लोकायुक्त अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। फिर, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 21 फरवरी, 2015 को एक मामला दर्ज किया गया था। दिसंबर, 2020 में येदियुरप्पा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले को खारिज करने की मांग की थी।

येदियुरप्पा के वकील ने दलील दी थी कि कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन उद्योग मंत्री और कांग्रेस नेता आर वी देशपांडे के विरूद्ध इसी तरह का मामला खारिज कर दिया था, इसलिए उसके आधार पर उनके विरूद्ध भी जांच गलत है। लेकिन हाईकोर्ट ने दलील खारिज कर दी और पुलिस को जांच तेज करने का निर्देश दिया। लोकायुक्त पुलिस ने विशेष अदालत में ‘बी रिपोर्ट दाखिल कर जांच बंद करने की अनुमति मांगी थी, जिसे रेड्डी ने चुनौती दी थी।

Ramswaroop Mantri

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