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मध्यप्रदेश में दाल भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित

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फुटकर व्यापारी 5 मीट्रिक टन और थोक व्यापारी 500 मीट्रिक टन दाल का कर सकेंगे भंडारण

भोपाल। मध्यप्रदेश में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने दाल भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारितकर दी है। अब यहां फुटकर व्यापारी जहां 5 मीट्रिक टन दाल का भंडारण कर सकेंगे, तो वहीं थोक व्यापारी 500 मीट्रिक टन का स्टाक कर सकते हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने गुरुवार देर शाम इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दालों की उचित मूल्य पर उपलब्धता के लिए थोक व्यापारियों के लिए दालों (मूंग, डॉलर चना छोड़कर) की भंडारण की अधिकतम सीमा 500 मीट्रिक टन सुनिश्चित की गई है। जबकि खुदरा या फुटकर व्यापारी 5 मीट्रिक टन तक दाल का भंडारण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह सीमा 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए सुनिश्चित की गई है।

प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि थोक व्यापारी अधिकतम 500 मीट्रिक टन दालों का भंडारण कर सकेगा। इसमें एक किस्म की दाल अधिकतम 200 मीट्रिक टन तक ही भंडारित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए विधिक इकाइयों को इसकी घोषणा उपभोक्ता मामलों की वेब पोर्टल पर दर्ज कराना होगी। यदि उनके पास धारित स्टॉक सीमा से अधिक होगा तो उन्हें अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में लाना होगा।

प्रमुख सचिव ने कहा कि सीमा का यह प्रतिबंध आयातित दालों पर लागू नहीं होगा परंतु इसके लिए आयातक को उपभोक्ता मामलों के वेब पोर्टल fcainfo.nic.in पर दाल के स्टॉक की घोषणा करना होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी को स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उपलब्ध स्टॉक को बेचने से व्यापारी मना नहीं कर सकेगा। व्यापारी को अपनी दुकान पर स्टॉक की उपलब्धता संबंधी विवरणिका भी लगाना होगी । कोई भी व्यापारी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकेगा ऐसा करता पाए जाने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Ramswaroop Mantri

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