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तस्लीम को जमानत:100 दिन से ज्यादा जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से राहत

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इंदौर छेड़छाड़ के आरोपी तस्लीम को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वह 100 दिन से ज्यादा समय तक जेल में रहा। तस्लीम पेशे से चूड़ी व्यापारी है। बाणगंगा इलाके में छेड़छाड़ के आरोप में उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। उसके पास से फर्जी आधारकार्ड भी मिला था।

जस्टिस सुजय पॉल ने अपने फैसले में 22 अगस्त 2021 से जेल में बंद तस्लीम को जमानत दी। तस्लीम पर गोविंद कॉलोनी में रहने वाली 13 साल की लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। राखी के दिन तस्लीम कॉलोनी में चूड़ी बेचने पहुंचा था। बच्ची की मां ने जब नाम पूछा तो उसने गोलू नाम बताया और वोटर ID भी दिखाई। मां-बेटी उससे चूड़ियां खरीदने लगीं। कुछ देर बाद बच्ची की मां घर के अंदर पैसे लेने गई। उस समय आरोपी ने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे बुरी नीयत से छूने लगा। आरोपी ने बच्ची के गाल पर भी हाथ लगाया। इससे बच्ची घबरा गई और उसने शोर मचाया। शोर सुनकर बच्ची की मां और आसपास के लोग वहां आ गए। यह देख आरोपी भागने लगा। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इसका VIDEO भी सामने आया था।

100 दिन से अधिक समय तक जेल में रहा
तस्लीम मूल रूप से उतरप्रदेश का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के बाद इंदौर में राजनीति गरमा गई थी। तस्लीम को लेकर जिला न्यायलय में कई बार जमानत की अर्जी पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया था। वकीलों के मुताबिक कोर्ट की कॉपी मिलने के बाद बुधवार तक तस्लीम जेल से बाहर आ सकता है।

Ramswaroop Mantri

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