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 विजय माल्या को 4 महीने की सजा, 2 हजार का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कंटेप्ट मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने कैद की सजा सुनाई है और 2 हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने माल्या को 4 सप्ताह के भीतर 8 प्रतिशत ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने का निर्देश दिया है, जिसके विफल होने पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 हजार करोड़ की बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सजा पर बहस के बाद 30 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में कोर्ट सलाहकार जयदीप गुप्ता की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने माल्या के वकील से कहा था कि वह इस मामले में लिखित दलीलें पेश कर सकते हैं। कोर्ट सलाहकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उम्मीद की जानी चाहिए कि माल्या को कोर्ट का नोटिस मिल चुका होगा। इस दौरान माल्या के वकील अंकुर सैगल ने कहा था कि नोटिस के बारे में उन्हें बताया गया था और उनकी ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। कोर्ट सलाहकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कई मौका दे चुकी है और फिर भी वह पेश नहीं हुए ऐसे में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच के सामने सजा पर कोर्ट सलाहकार जयदीप गुप्ता ने दलीलें पेश की थी। गौरतलब है कि माल्या पर बैंक का 9 हजार करोड़ रुपये बकाया है। दरअसल 9 जून 2017 को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए माल्या ने अपने तीनों बच्चों के नाम 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर कर दिया था जिसके बाद उसे अदालत के आदेश के उल्लंघन के मामले में कंटेप्ट का दोषी ठहराया गया था।। 2017 में माल्या को अवमानना का दोषी ठहराया गया था। सोमवार को सजा सुनाई गई है।

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