अग्नि आलोक
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी….अधीर रंजन चौधरी को हो सकती है जेल?

Share

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किया। ये घटना है 27 जुलाई की। उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि जब देश की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं? इसके बाद आज सदन के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ पार्टी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी सासंद मनोज तिवारी ने अधीर रंजन चौधरी के लिए सजा की मांग की है। मगर क्या यह संभव है? तमाम सवाल लोगों की जेहन में कौंध रहे होंगे। सबसे मुश्किल सवाल है कि क्या राष्ट्रपति के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है भी या नहीं? उधर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153बी और 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। डिंडोरी के एएसपी जगन्नाथ मार्कन ने बताया कि एफआईआर को दिल्ली भेजा जा रहा है।

संसद के अंदर और बाहर के पेच समझिए
नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशांक बाजपेई से बातचीत की और इसके तथ्यों को खंगालने की कोशिश की। उन्होंने हमसे इस बारे में कई जानकारियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी सांसद ने राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो इसके दो पहलू हैं। पहला ये मैटर करता है कि उसने क्या कहा और कहां कहा? अगर सदन की कार्यवाही के दौरान कोई सांसद अभद्र टिप्पणी करता है तो लोकसभा स्पीकर या फिर उनकी अनुपस्थिति में सदन में मौजूद पदेन अध्यक्ष उस सांसद के खिलाफ ऐक्शन ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो उनके कहे गए शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाता है। इसके अलावा में सांसद को सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा सदन की कार्यवाही की फुटेज से भी वो पार्ट हटा देते हैं।

अगर कोई सांसद सदन के बाहर राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। सदन के बाहर सांसद एक आम आदमी है और जो नियम एक आम आदमी के ऊपर लागू होते हैं, वही नियम कानून सांसद के ऊपर भी लागू होते हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 27 जुलाई को एक टीवी चैनल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के अनुसार, यह मामला चूंकि संसद के बाहर का है तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। कोई भी आम आदमी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शशांक बाजपेई के जवाब

सवाल: क्या कोई आम आदमी अधीर रंजन पर केस कर सकता है ?

जवाब: 
जब तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (IPC) द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, यह तय किया गया कानून है कि किसी के द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। दरअसल, अपराधी को समाज के हित में दंडित करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने श्योनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य, (1987) 1 SCC 288) मामले पर दिए अपने आदेश में यह स्पष्ट किया हुआ है।

सवाल: इस जुर्म में न्यूनतम और अधिकतम सजा कितनी हो सकती है?

जवाब: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत किसी महिला का शील भंग करने के इरादे से उसके साथ मारपीट या आपराधिक बल प्रयोग के लिए अधिकतम सजा पांच साल है। हालांकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए इस मामले में कई धाराओं में मामला दर्ज किया जा सकता है। आईपीसी की धाराओं 153बी और 505(2) के तहत मामला दर्ज हो सकता है। इसमें तीन साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई बयान या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है तो आईटी एक्ट के तहत भी सजा का प्रावधान है।

सवाल: क्या सांसद के होने के नाते उनको क्या छूट मिलेगी ?

जवाब: यद्यपि भारत में संसद सदस्यों के पास संसदीय उन्मुक्तियां हैं, लेकिन संसद के बाहर बोले गए शब्दों के लिए वो उन्मुक्तियां सांसद को अभियोजन से नहीं बचा पाएंगे।

रामगोपाल वर्मा पर दर्ज हो चुका है केस
कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी करने पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ है। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादित ट्वीट के चलते चलते राम गोपाल के खिलाफ आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राम गोपाल वर्मा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। यह केस मनोज सिंह की तहरीर कर दर्ज किया गया है। बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र व अमर्यादित ट्वीट करने पर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। कुर्सी रोड निवासी मनोज कुमार सिंह ने थाने में ये तहरीर दी थी। राम गोपाल वर्मा के द्रौपदी मुर्मू पर किए ट्वीट पर सोशल मीडिया पर भी गुस्सा देखा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अपनी टिप्पणी को लेकर बाद में रामगोपाल वर्मा ने माफी भी मांग ली थी।

बीजेपी सांसद ने की सजा की मांग
अब इस मामले में अधीर रंजन चौधरी के ऊपर केस दर्ज हो सकता है और उनके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई भी कर सकता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पहले ही सजा की मांग की है। इससे जाहिर है कि अधीर रंजन चौधरी को आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले भी कई बार अधीर रंजन चौधरी ऐसे बयान दे चुके हैं। उन्होंने पीएम के प्लेन में स्वीमिंग पुल होने का दावा किया था जबकि अब तक ऐसा कोई विमान आया ही नहीं। हां, ऐसे विमान पर काम जरूर हो रहा है जो कतर एयरवेज कर रही है। इस मामले में भी अधीर को लोगों ने बहुत ट्रोल किया था।

राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूगा- अधीर रंजन
इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा चुनाव के दौरान ये लोग सोनिया गांधी के लिए कैसी भाषा का प्रयोग करते थे। शशि थरूर की पत्नी के लिए ये लोग कैसी बातें करते थे। रेणुका चौधरी को लेकर ये लोग कैसे बयान देते थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति से मिलने जाऊंगा। मैंने उनसे समय मांगा है। शायद मुझे शनिवार का वक्त मिल सकता है। मैं उनसे मिलकर माफी मांगूगा और अपनी बात कहूंगा। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि आगे आकर मुझे लड़े। हमारी नेता, जो महिला हैं, उन्हें टारगेट न करे। मैं फिर कह रहा हूं कि गलती हुई है। मैं बंगाली हूं। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। मुझे संसद में बोलकर स्पष्टीकरण देने दीजिए।

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

प्रमुख खबरें

चर्चित खबरें