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ज्ञानवापी मामले में हेट स्पीच
देने पर कोर्ट ने स्वीकार की अखिलेश-ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने वाली याचिका

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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी से जुड़े एक मामले में मंगलवार को एसजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने वाली याचिका मंजूर कर ली है।

इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने एक टीवी चैनल पर हेट स्पीच दी थी। आज एसीजेएम /एमपी-एमएलए कोर्ट के जज उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

याचिकाकर्ता वकील हरिशंकर पांडेय ने आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156-3 के तहत याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता पांडेय ने आरोप लगाया है कि ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने वाले मुसलमान अपने हाथ-पैर धोते हैं जिससे वहां गंदगी फैलती है। जबकि ये हिन्दू समाज के आराध्य भगवन शिव का पवित्र स्थान है। ऐसे में इसका दूषित होना हर हिन्दू की आस्था को ठेस पहुंचाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत एक पक्ष ने स्वयंभू विश्वेश्वर भगवान के शिवलिंग को फव्वारा बताकर सनातन धर्म के मानने वालों का अपमान किया है। इसके साथ ही कई अन्य आरोपों को इस याचिका में बताया गया है।

शिवलिंग मामला : सुनवाई 17 नवंबर को

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में हुए वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग ढांचे की पूजा करने और मुसलमान पक्ष की एंट्री पर बैन का आदेश देने की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है या नहीं इस पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट 17 नवंबर को फैसला सुनाएगी।

डिस्ट्रिक्ट सहायक शासकीय वकील सुलभ प्रकाश ने इस मामले में जानकारी दी कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत में दीवानी जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र पांडेय ने फैसला सुनाने के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है।

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और इसके बाद याचिका की पोषणीयता (यदि वो सुनने लायक है या नहीं) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत को पिछले सुनवाई की डेट 8 नवंबर को फैसला देना था मगर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस महेंद्र पांडेय अवकाश पर थे जिस कारण सुनवाई की तारीख 14 नवंबर को तय की गई। हालांकि अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर तय की गई है।

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