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ऑनलाइन जुआ पर सरकार का शिकंजा, अगले महीने लागू होगी नीति

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भोपाल

मध्यप्रदेश में ऑनलाइन पब्लिक गैंबलिंग एक्ट (जुआ) का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की गुरुवार को बैठक हुई। नवीन सार्वजनिक धूत अधिनियम (Public gambling Act 2023) के प्रथम ड्राफ्ट को तैयार किया गया। प्रारूप में ऑनलाइन गैंबलिंग एक्ट के विरुद्ध प्रावधानों को शामिल किया गया है।

4 मई को टास्क फोर्स की अंतिम बैठक में अधिनियम के प्रारूप को सरकार की अनुशंसा के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा। टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसाएं 15 मई तक प्रस्तुत की जाएंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सैद्धांतिक सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि हाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की थी। बैठक में उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बैठक में जुआ एक्ट में बदलाव, ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए कानून में बदलाव के लिए निर्देश दिए थे।

वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1876 लागू है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उक्त अधिनियम के स्थान पर नवीन सार्वजनिक जुआ अधिनियम 2023 (ऑनलाइन गैंबलिंग के विरुद्ध प्रावधानों सहित) तैयार करने की दिशा में टास्क फोर्स की आखिरी मीटिंग 4 मई को रखी गई है।

जिस भी गेम में पैसा लगाया जाता है, वह दायरे में आएंगे
सूत्रों के मुताबिक उन सभी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसा लगाया जाता है, को प्रस्तावित नए कानून में दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ऐसे गेम पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करने की तैयारी है। पब्लिक गैंबलिंग (जुआ) एक्ट में सार्वजनिक जुआ घर चलाने पर एक साल की सजा और 500 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर तीन साल की सजा और जुर्माना बढ़ाने का भी प्रावधान किया जा सकता है। वहीं, सार्वजनिक जगह जुआ खेलने पर एक साल की सजा और पांच हजार रुपए तक जुर्माना प्रस्तावित है।

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