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सरकार नहीं बता सकी कि  मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई  

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इंदौर; सरकार मंगलवार को हाई कोर्ट में नहीं बता सकी कि वर्ष 2017 में हुए मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। शासन को इस बारे में चल रही जनहित याचिका में जवाब देना था। सरकारी वकील ने आश्वासन दिया कि मंगलवार को ही जवाब प्रस्तुत कर दिया जाएगा, लेकिन शाम तक यह रिकार्ड में नहीं आया। मामले में अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी। याचिका में अब विधानसभा सचिवालय प्रमुख सचिव पक्षकार नहीं होंगे।

किसान आंदोलन के दौरान  हुआ  था  कांड 

किसान आंदोलन के दौरान 6 जून 2017 को मंदसौर में हुए गोलीकांड में पांच किसानों की मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके जैन की अध्यक्षता में जैन आयोग गठित किया था। आयोग ने अलग-अलग बिंदुओं पर जांच की। सभी पक्षों के बयान लिए और अपनी रिपोर्ट तैयार की। 13 जून 2018 को आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी थी।

जांच आयोग ने की थी जांच 

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अनुसार जांच आयोग की रिपोर्ट तथा इस रिपोर्ट की अनुशंसा अनुसार की गई कार्रवाई छह माह के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत करनी थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसे लेकर पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने एडवोकेट प्रत्युष मिश्रा के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने शासन से पूछा था कि वह बताए कि रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?

यह है मामला

किसान आंदोलन के दौरान 6 जून 2017 को मंदसौर में हुए गोलीकांड में 5 किसानों की मृत्यु हो गई थी। मामले की जांच के लिए सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके जैन की अध्यक्षता में ‘जैन आयोग’ गठित किया था। आयोग ने अलग-अलग बिंदुओं पर जांच की। सभी पक्षों के बयान लिए। इसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। 13 जून 2018 को आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी थी।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अनुसार जांच आयोग की रिपोर्ट तथा इस रिपोर्ट की अनुशंसा अनुसार की गई कार्रवाई 6 माह के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत करना थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसी मुद्दे को लेकर जनहित याचिका दायर है।

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