लॉ कमीशन के सूत्रों के हवाले से आयी खबर में बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्यों की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव 2024 में नहीं कराए जा सकेंगे। खबर इंडिया टुडे ने दी है। लॉ पैनल का मानना है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ की व्यवस्था को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर पाना संभव नहीं है।
एक साथ चुनाव कराने के मामले में लॉ कमीशन की रिपोर्ट के 2024 से पहले आने की संभावना जताई जा रही है। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रितुराज अवस्थी ने बुधवार को इंडिया टुडे को बताया कि रिपोर्ट कुछ और समय लेगी। एक साथ चुनाव कराने के मसले पर अभी कुछ काम किया जाना बाकी है।
रिपोर्ट एक साथ चुनाव कराये जाने के लिए संविधान में जरूरी संशोधनों के बारे में सुझाव देगी। इससे आगे यह केवल और केवल लोक सभा और विधान सभा के चुनावों पर केंद्रित करेगी।
दिसंबर 2022 में 22 वें लॉ कमीशन ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग, नौकरशाहों, एकैडमीशियन और विशेषज्ञों समेत तमाम स्टेक होल्डर से उनका विचार जानने के लिए छह सवालों का एक सेट तैयार किया था। आशा की जा रही है कि कमीशन की रिपोर्ट 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाशित हो जाएगी और उसे कानून मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा।
हालांकि लॉ कमीशन इस मसले पर अलग-अलग राय देता रहा है। 21वें लॉ कमीशन ने इसके पक्ष में अपनी राय दी थी। जबकि उससे पहले कहा गया था कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है।