भोपाल
प्रदेश के सभी जिलों में 9 दिसम्बर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किये गये मुकदमा पूर्व और न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिये रखा जायेगा। लोक अदालत में राशि वसूली, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बिजली, पानी के बिलों सहित अन्य बिल भुगतान, मेंटेनेंस सहित अन्य प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जायेगा।