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आपराधिक लेन-देन के लिए पेटीएम खातों का इस्तेमाल होने पर पेटीएम पर 5.49 करोड़ का जुर्माना

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-नई दिल्ली। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेटीएम पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अवैध गतिविधियों के लिए पेटीएम के बैंक यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। एफआईयू-आईएनडी ने कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में एजेंसियों से जानकारी मिलने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की थी।

यह संस्थान ऑनलाइन जुआ खेलने की सुविधा और अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे थे। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन, आपराधिक आय-व्यय का लेन-देन पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खातों के माध्यम से किया गया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत नियमों के उल्लंघन के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

एफआईयू ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था। एफआईयू ने यह कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के उस निर्देश के बाद की है, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने ग्राहकों के खातों में 29 फरवरी से जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया था। बाद में आरबीआई के निर्देश पर यह तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई।

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