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हनी ट्रेप केस; कमलनाथ को बड़ी राहत: महिला आरोपियों का आवेदन खारिज 

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इंदौर। हनी ट्रैप मामले की महिला आरोपियों को झटका लगा है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी राहत मिली है। लोग अभियोजक अभिजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि कोर्ट ने महिला आरोपियों का आवेदन खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है आवेदन संभावनाओं पर आधारित है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कोई सीडी और पेन डाईव जप्त ही नहीं हुई है। उल्लेखनीय की पूर्व में

आरोपियों ने कार्ट से मांग की थी  जो सीडी पेन ड्राईव जब्त हुई है, उसे जांच कराकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। पुलिस को निर्देशित किया जाए। 

अभियोजन की ओर से अभिजीत सिंह राठौड़ ने ये कहा था कि इस समय पर ये आवेदन नहीं लगाया जा सकता है। जबकि कोर्ट ने आरोप तय नहीं किए हैं। 

वर्तमान प्रकरण में कमलनाथ से कुछ जब्त नहीं है। इसलिए हम जांच किस चीज की कराएंगे। ऐसे में आवेदन संभावनाओं के आधार पर किया गया है। जिसे खारिज किया है। पुलिस का नाथ के पत्रकारवार्ता के उनके पास सीडी pendrive होने के बिंदु  जाच जारी है। इसलिए कोर्ट ने इनका आवेदन निरस्त कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।

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