वाहन के मॉडल की गलत जानकारी देने मात्र से मोटर दुर्घटना दावा खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहन के मेक में विसंगति किसी वैध दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती, जब वाहन का पंजीकरण नंबर और अन्य मुख्य विवरण सुसंगत और सही ढंग से उल्लिखित हों।
वाहन के मेक में परिवर्तन के कारण यानी टाटा स्पेसियो के स्थान पर टाटा सूमो, मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए दावे को खारिज कर दिया, भले ही वाहन का पंजीकरण और अन्य मुख्य विवरण वही रहे।
केस टाइटल: परमेश्वर सुब्रत हेगड़े बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य
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