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बिलकिस बानो के सभी 11 दोषियों का गोधरा जेल में आत्मसमर्पण 

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नई दिल्ली। बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों ने रविवार को गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। सभी दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर समर्पण किया है।

स्थानीय अपराध शाखा निरीक्षक एनएल देसाई ने कहा कि 11 दोषियों ने रविवार देर रात जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने कहा, “वे 21 जनवरी की आधी रात से पहले जेल पहुंच गए, जो उनके आत्मसमर्पण करने के लिए निर्धारित समय सीमा थी।”

शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी को हाई-प्रोफाइल मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया, जबकि राज्य को एक आरोपी के साथ “मिलीभगत” होने और अपने विवेक का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर समय से पहले रिहा किए गए दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल वापस जाने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को दोषियों की आत्मसमर्पण के लिए अधिक समय देने की याचिका खारिज कर दी और उन्हें रविवार तक समर्पण करने को कहा।

11 दोषियों में बाकाभाई वोहानिया, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, गोविंद नाई, जसवन्त नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोरधिया, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी, रमेश चंदना और शैलेश भट्ट शामिल हैं।

बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों की दहशत से बचने की कोशिश करते समय उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।  दंगाइयों ने उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों को मार डाला।

15 अगस्त, 2022 को, 11 दोषियों को, जिन्होंने आजीवन कारावास के रूप में 14 साल जेल में बिताए थे, समय से पहले रिहाई दे दी गई, जब गुजरात सरकार ने कारावास के दौरान उनके ‘अच्छे आचरण’ का हवाला देते हुए, अपनी 1992 की नीति के अनुसार उनके छूट आवेदन स्वीकार कर लिए।

11 दोषी पंचमहल के पास दाहोद जिले के सिंगवाड तालुका के सिंगवाड और रंधिकपुर गांवों के निवासी हैं।

सजा माफी के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहाई देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ दिनों बाद, दोषियों ने खराब स्वास्थ्य, आसन्न सर्जरी, बेटे की शादी और पकी फसल की कटाई जैसे विभिन्न आधारों पर आत्मसमर्पण करने के लिए अधिक समय की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

इन आवेदनों को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि उद्धृत कारणों में कोई दम नहीं है।

Ramswaroop Mantri

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