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सोम डिस्टिलरीज के सभी प्रमुख लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित

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मध्य प्रदेश में नकली परमिट और अवैध शराब परिवहन केस में सख्त कार्रवाई हुई है, जब आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने बड़ा आदेश देते हुए सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज के सभी प्रमुख लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कंपनी पर कार्रवाई की गई है.

शराब कंपनी पर गिरी गाज
राज्य को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के केस में शराब कंपनी पर गाज गिरी है. कंपनी पर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 और 44 के तहत कार्रवाई की गई है. अभी हाईकोर्ट से सजा पर रोक लगी हुई है, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार है. सोम की सेहतगंज और रोजराचक (रायसेन) स्थित दोनों यूनिट्स प्रभावित हुई हैं. डी-1, FL-9, B-3, CS-1 समेत कई लाइसेंस निलंबित हुए हैं.

क्या है पूरा मामला?
सेशन केस नंबर 21/2021 में एडीशनल सेशन जज, देपालपुर ने 23 दिसंबर 2023 को फैसला दिया था, जिसमें कोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज से जुड़े डायरेक्टर, प्रतिनिधि और कर्मचारियों को नकली परमिट, कूटरचना और अवैध शराब परिवहन का दोषी माना. फिर दोषियों को कारावास और अर्थ दंड की सजा भी दी गई. लेकिन बाद में आरोपियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अपील की.

हाईकोर्ट ने सिर्फ सजा के क्रियान्वयन (जेल जाने) पर रोक लगाई. दोषसिद्धि (Conviction) पर कोई रोक नहीं लगाई. इसी आधार पर सरकार ने माना कि लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई पूरी तरह से वैध है. महाधिवक्ता हाईकोर्ट जबलपुर की कानूनी राय भी यही रही है कि निलंबन से कोई अवमानना नहीं होगी.

किन धाराओं में हुई कार्रवाई?
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915:
धारा 31(1)(ख)– लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन
धारा 31(1)(ग)– अपराध में दोषसिद्धि
धारा 44 – कर्मचारियों के कृत्य की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी पर

साजिश कर पहुंचाई क्षति
कोर्ट का निष्कर्ष यह है कि दोषियों ने संगठित आपराधिक साजिश के तहत नकली परमिट और फर्जी दस्तावेजों से अवैध शराब परिवहन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई है.

Ramswaroop Mantri

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