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मिर्जापुर में रेप आरोपी की गिरफ्तारी तथा धारा 376 और पाक्सो एक्ट की धारा लगायी

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मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश । आखिर मिर्जापुर पुलिस को पाल समाज की 12 वर्षीय बेटी के रेप के आरोपी को मुकदमा पंजीकृत होने के लगभग 12 दिन बाद आप सभी के दबाव के कारण  गिरफ्तार करना पड़ा तथा आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो एक्ट की धारा में वृद्धि करनी पड़ी। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं जागरूक बनिये और एकजुट रहिये । किसी मे इतनी हिम्मत नही की आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सके। दोस्तों अभी लड़ाई खत्म नही हुई है अभी इस 12 वर्षीय बेटी को न्याय दिलाने के लिए होल्कर सेना माननीय उच्च न्यायालय में निशुल्क विधिक केश की पैरवी करेगी। सच परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नही। होल्कर सेना के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट विवेक पाल टाइगर जी के अपील पर पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर कार्यालय के घेराव में सम्मिलित श्रीमती रेखा पाल, जिलाध्यक्ष महिला सभा, एसपी, श्री मुन्ना लाल पाल, पूर्वांचल अध्यक्ष, होल्कर सेना, अनिल पाल (जिलाध्यक्ष, रासपा), राहुल पाल (जिलाध्यक्ष), अरविंद पाल (जिलाध्यक्ष,), सुनील पाल (जिलाध्यक्ष, होल्कर सेना), संतोष पाल (फौजी), श्री नरेंद्र नाथ पाल, श्रीमती सविता पाल, प्रेमचंद पाल, बजरंगी पाल, नत्थू पाल जी, सुब्बा लाल पाल (विधानसभा अध्यक्ष, होल्कर सेना), संदीप पाल, अशोक पाल, रवि पाल, अनुज पाल, संजय पाल, सुभाष पाल, आकाश पाल, पीड़ित परिवार तथा आदि उपस्थित साथियों होल्कर सेना, राष्ट्रीय समाज पार्टी तथा राष्ट्र उदय पार्टी के सभी उपस्थित कार्यकर्त्ताओं व पदाधिकारियों का होल्कर सेना परिवार की तरफ से हार्दिक आभार 

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