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भास्कर की याचिका परवॉट्सऐप पर ई-पेपर प्रसारित करने पर तत्काल प्रभाव से रोक

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नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप ग्रुप्स के जरिए अखबार के ई-पेपर प्रसारित करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ई-पेपर्स को वॉट्सऐप ग्रुप्स के जरिए गैर-कानूनी तरीके से प्रसारित करने के खिलाफ भास्कर समूह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने डीबी कॉर्प लिमिटेड (दैनिक भास्कर समूह) के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया।

हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप को निर्देशित किया कि भास्कर के ई-पेपर प्रसारित करने वाले वॉट्सऐप ग्रुप्स को ब्लॉक किया जाए या उन्हें बंद किया जाए। अब इस मामले में 2 मई 2022 को सुनवाई होगी।

अवैध रूप से ई-पेपर सर्कुलेट कर रहे ग्रुप्स को नोटिस
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उन वॉट्सऐप ग्रुप्स के एडमिन को भी नोटिस जारी किया है, जो भास्कर समूह के ई-पेपर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं। इन वॉट्सऐप​​​​​​​ ग्रुप्स के एडमिन की पहचान उनके मोबाइल नंबर से हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय दूरसंचार विभाग और केंद्र सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है।

ई-पेपर बिना मंजूरी के प्रसारित करना गैरकानूनी
डीबी कॉर्प ने दैनिक भास्कर समूह के कॉपीराइट और पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे ग्रुप्स को ब्लॉक करने के लिए वॉट्सऐप को भी लीगल नोटिस भेजा था। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर समूह सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप पर ई-पेपर्स देखने की सुविधा मुहैया कराता है। इन ई-पेपर्स को बिना पूर्व अनुमति के अन्य माध्यमों या प्लेटफार्म्स पर प्रसारित करना गैर कानूनी है।

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