भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने दिल्ली में एमेजॉन सहित कई ई-कॉमर्स कंपनियों के गोदामों पर छापे मारे और लगभग 70 लाख रुपये मूल्य के 3,500 से अधिक गैर-प्रमाणित उत्पाद जब्त किए। बीआईएस ने एक बयान में कहा है कि यह छापेमारी उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देने के उसके मौजूदा अभियान का हिस्सा थे।छापेमारी में बगैर आईएसआई मार्क और फर्जी आईएसआई लेबल के 3,500 से ज्यादा उत्पाद जब्त किए गए।
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की है. बीआईएस ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी कर ऐसे हजारों गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन वाले उत्पादों को जब्त किया है, जिनकी कीमत करीब 70 लाख रुपये है.
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि बीआईएस ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों से बिना आईएसआई मार्क वाले हजारों सामान जब्त किए हैं. इन समानों का कोई उचित गुणवत्ता प्रमाणपत्र नहीं था.
ये सामान किया गया जब्त
मंत्रालय के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय बीआईएस के अधिकारियों ने मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र में अमेजन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में 19 मार्च को 15 घंटे तक चली छापेमारी में बिना आईएसआई मार्क वाले और नकली आईएसआई लेबल वाले गीजर और फूड मिक्सर सहित 3,500 से अधिक इलेक्ट्रिकल उत्पाद जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपये है.

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पिछले एक महीने में बीआईएस टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ और श्रीपेरंबदूर में कई घटिया सामान जब्त किए हैं. ये छापे उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं.
मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न नियामकों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनिवार्य प्रमाणन के लिए 769 उत्पादों को अधिसूचित किया गया है. बीआईएस से वैध लाइसेंस या अनुपालन प्रमाणपत्र (सीओसी) के बिना इन उत्पादों का निर्माण करना, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर लेना, पट्टे पर देना, भंडारण या प्रदर्शन (बिक्री के लिए) करना प्रतिबंधित है. यदि कोई भी व्यक्ति, जो इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 की उपधारा (3) के तहत कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा.
इस सप्ताह की शुरुआत में, बीआईएस ने दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एमेजॉन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। 15 घंटे तक चली इस छापेमारी में बगैर आईएसआई मार्क और फर्जी आईएसआई लेबल के 3,500 से ज्यादा उत्पाद जब्त किए गए।
ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट की त्रिनगर स्थित सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर की गई एक अन्य छापेमारी में, आवश्यक आईएसआई मार्क और निर्माण की तारीख के बिना भेजे जाने के लिए पैक किए गए स्पोर्ट्स फुटवियर का स्टॉक जब्त किया गया।
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