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 ब्रेकिंग न्यूज़: हेट स्पीच दे तो राज्य सरकारें बिना किसी शिकायत के FIR दर्ज करें-सुप्रीम कोर्ट,बृजभूषण सिंह पर दो FIR, पॉक्सो एक्ट में भी केस दर्ज

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दे तो राज्य सरकारें बिना किसी शिकायत के FIR दर्ज करें। अदालत ने ये निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को दिया है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा,’ अगर हेट स्पीच के मामलों में केस दर्ज करने में देरी हुई तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।’

उधर, अतीक और अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सवाल किया कि हत्यारों को इस बात की जानकारी कैसे मिली कि अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। बेंच ने ये भी पूछा कि पुलिस ने दोनों को हॉस्पिटल गेट तक पैदल क्यों चलाया, उन्हें एंबुलेंस से क्यों नहीं ले गए। साथ ही राज्य सरकार से जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है।

1. हेट स्पीच में बिना शिकायत FIR दर्ज करने का आदेश, मामले की अगली सुनवाई 12 मई

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है। कोर्ट ने कहा- ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर नफरत फैलाने वाले बयान देने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

2. अतीक-अशरफ की हत्या पर UP सरकार से सवाल, SC ने पूछा- हत्यारों को खबर कैसे लगी?
अतीक और अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि बताइए कि उस दिन क्या हुआ और जांच में अब तक क्या-क्या हुआ? इसके अलावा कोर्ट ने 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों के एनकाउंटर की रिपोर्ट भी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।

अतीक-अशरफ की 15 अप्रैल की रात 10:35 बजे प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने वाले लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या ने तुरंत सरेंडर कर दिया था। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस एनकाउंटर में अब तक 4 चार आरोपी मारे जा चुके हैं। इनमें अतीक का बेटा असद, गुलाम, अरबाज, उस्मान चौधरी शामिल हैं।

3. महिला पहलवानों की शिकायत के बाद बृजभूषण सिंह पर दो FIR, पॉक्सो एक्ट में भी केस दर्ज

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को WFI अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद शुक्रवार की देर रात बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गईं। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भी मामला दर्ज किया है।

इससे पहले बृजभूषण शरण ने कहा था कि अगर धरना दे रहे पहलवान इस्तीफे से मानेंगे, तो मैं दे दूंगा। मगर, अपराधी बनकर नहीं दूंगा। अब ये कहेंगे कि इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया है, अब इस्तीफे से क्या होगा। अगर ये खिलाड़ी धरने से उठकर वापस घर जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें तो मैं इस्तीफा भिजवा दूंगा।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवान अपना फिटनेस रूटीन नहीं रोक रहे हैं। लगातार 3 दिन से सुबह उन्होंने यहां प्रैक्टिस की।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवान अपना फिटनेस रूटीन नहीं रोक रहे हैं। लगातार 3 दिन से सुबह उन्होंने यहां प्रैक्टिस की।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेसलर्स ने मीडिया से बात की। बजरंग पूनिया ने कहा- बृजभूषण को तुरंत जेल में डाला जाए। जब तक उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। वे कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत नहीं दिया। अगर सबूत नहीं दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट FIR का आदेश नहीं देता।

विनेश फोगाट बोलीं- FIR पहले दिन ही होनी चाहिए थी। सिर्फ FIR से कुछ होने वाला नहीं है। बृजभूषण पर पहले से 85 से ज्यादा FIR हैं। उनको पदों से हटाकर जेल में डालना होगा। हम अब किसी कमेटी या दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं देंगे। हम कोर्ट में ही सबूत देंगे।

राधिका श्रीमन कहती हैं कि एक लड़की ने ही सेक्शुअल हैरेसमेंट की शिकायत की है। अगर ऐसा है तो उस एक लड़की की शिकायत पर भी केस दर्ज हो जाना चाहिए था। बृजभूषण को सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वे अपने पदों का दुरुपयोग कर सकते हैं। यह लड़ाई बृजभूषण को सजा दिलाने की है।

साक्षी मलिक ने कहा हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज हुआ है। हम दिल्ली पुलिस को भी कॉपरेट कर देंगे, मगर हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमारे साथ धरने पर बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं, अब सभी की सहमति से ही धरने को खत्म या आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा।

WFI अध्यक्ष बृजभूषण पर एक्शन की मांग को लेकर 6 दिन से जंतर-मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। शुक्रवार को इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, ओलिंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर भी रेसलर्स के समर्थन में उतर आए।

4. जिया सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी, 10 साल बाद फैसला, पंचोली के खिलाफ सबूत नहीं
CBI की स्पेशल कोर्ट ने एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस के आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया। फैसले के वक्त सूरज कोर्ट रूम में मौजूद थे। अदालत ने कहा कि सूरज के खिलाफ सबूत काफी नहीं होने की वजह से उन्हें बरी किया जाता है। जिया ने 3 जून 2013 को मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड किया था। सूरज पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था।

जिया की मां की शिकायत पर एक्टर और बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत मिल गई थी। पुलिस को जिया के घर से 6 पेज का सुसाइड नोट मिला था। इसके मुताबिक, जिया सूरज के साथ बिगड़े रिश्तों की वजह से काफी परेशान थीं। इसके बाद जिया की मां राबिया खान ने सूरज पर केस दर्ज कराया था। सूरज, एक्टर आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं।

5. यूक्रेन पर 23 मिसाइलें दागीं, 16 लोगों की मौत, ये 2 महीनों में सबसे बड़ा रूसी अटैक

यूक्रेन के निप्रो शहर में रूसी हमले से तबाह हुई इमारत का वीडियो।

यूक्रेन के निप्रो शहर में रूसी हमले से तबाह हुई इमारत का वीडियो।

रूस ने यूक्रेन के अलग-अलग शहरों में शुक्रवार को 23 मिसाइलें दागीं। हमले में 3 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हुई है। उमान शहर में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोग घायल हैं। वहीं, निप्रो में हुए मिसाइल हमले में 2 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। यहां 3 लोग घायल हुए। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। रूस की ओर से पिछले 2 महीनों में ये सबसे बड़ा अटैक है।

यूक्रेन की राजधानी कीव और क्रेमेनचुक शहर में भी धमाके हुए हैं। जेलेंस्की ने बताया की रूसी मिसाइलों के हमले में 10 रहवासी इमारतें भी चपेट में आई हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि शैतानों को केवल हथियारों से रोका जा सकता है, रूस पर पाबंदियां बढ़ानी चाहिए। रूसी हमलों के बीच स्पेन के दिए गए 6 लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंच गए हैं।

पाकिस्तान : सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सात आतंकी मारे गए

पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में बृहस्पतिवार रात को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर तीन हमले किए, जिसमें तीन जवानों की मौत हो गई। वहीं, सुरक्षा बलों ने सात आतंकियों का मार गिराया। सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अफगानिस्तान की सीमा से सटे खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मारवात इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बृहस्पतिवार रात कई घंटे लंबी मुठभेड़ हुई। सेना ने एक बयान में कहा कि हमलावरों को मार गिराया गया, लेकिन तीन जवानों की जान चली गई। इनमें से एक हमले में मोटरसाइकिल पर सवार एक आत्मघाती हमलावर ने सुरक्षा बलों के आवास परिसर के पास खुद को विस्फोट में उड़ा लिया। बयान में कहा गया कि सेना अभी भी इलाके में उन आतंकवादियों की तलाश कर रही है, जो हमलों के बाद भाग निकले थे। हालांकि, किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

पराली जलाने पर सीएक्यूएम को जुर्माना लगाने की शक्ति देने वाले नियम अधिसूचित

पर्यावरण मंत्रालय ने शुक्रवार को उन नियमों को अधिसूचित किया, जिसके तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पराली जलाने वाले किसानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के अधिकारी पहले से ही इन क्षेत्रों में पराली जलाने वाले किसानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘नए नियम आयोग को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने और वसूल करने का अधिकार देते हैं। केंद्र ने किसान संगठनों की मांगों के बाद नवंबर 2021 में पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 के अनुसार, अर्ध-न्यायिक निकाय दो एकड़ जमीन वाले किसानों पर 2,500 रुपये तक, दो एकड़ से पांच एकड़ तक वाले किसानों पर 5,000 रुपये और पांच एकड़ या उससे अधिक वाले किसानों पर 15,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है।

इंडोनेशिया में एक नौका के डूबने से 11 लोगों की मौत, एक लापता

पश्चिमी इंडोनेशिया में 74 लोगों को ले जा रही एक नौका के डूबने से 11 लोगों की मौत हो गयी और एक व्यक्ति अब भी लापता है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पेकनबारू तलाश एवं बचाव एजेंसी के प्रमुख न्योमन सिदकार्य ने बताया कि बचावकर्मियों को अभी तक 11 शव बरामद हुए हैं, जिनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 62 लोगों को बचाया गया है, इनमें से कई लोग घंटों तक पानी में रहने के कारण बेहोश हो गए थे। स्थानीय टेलीविजन पर प्रसारित वीडियो फुटेज में एक पलटी हुई नौका (स्पीडबोट) पर खड़े लोग मछली पकड़ने वाली नौका तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सिदकार्य ने बताया कि ‘एवलिन कैलिस्टा 01’ नामक नौका में 68 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे। अधिकतर लोग परिवार के सदस्यों के साथ ईद-उल-फितर की छुट्टी मनाने के लिए अपने गृहनगर से लौट रहे थे। रियाउ प्रांत में इंद्रगिरि हिलिर रीजेंसी के टेम्बिलाहन कस्बे में एक बंदरगाह से निकलने के करीब तीन घंटे बाद बृहस्पतिवार दोपहर को नौका डूब गई थी।

मणिपुर: चुराचांदपुर में तनाव, सीएम के कार्यक्रम स्थल पर आगजनी

मणिपुर के चुराचांदपुर में तनाव के हालात हैं। यहां पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का आज कार्यक्रम प्रस्तावित था। भीड़ ने आयोजन स्थल पर तोड़फोड़ करने के बाद आगजनी की। इलाके में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित किया गया है। न्यू लमका में सीएम एन बीरेन सिंह को शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भाग लेना था। चुराचांदपुर के डीएम ने पुलिस अधीक्षक से मिली रिपोर्ट के आधार पर आदिवासी बहुल जिले में धारा-144 लगाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका है और लोगों के जीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति को गंभीर खतरा है। उधर, मुख्‍यमंत्री एन बीरेन स‍िंह ने कहा क‍ि मामले में दोष‍ी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Ramswaroop Mantri

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