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कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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कोलकाता. पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को 2018 में अपने एक अंगरक्षक की मौत के मामले में सोमवार को गिरफ्तारी से राहत मिल गई. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी और तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए शुभेंदु को इसी मामले में आज राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष पेश होना था, लेकिन व्यस्त होने की वजह से वो हाजिर नहीं हो सके.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उसकी मंजूरी के बिना अधिकारी को मौजूदा और भविष्य के किसी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शुभेंदु अधिकारी को उनके अंगरक्षक शुभव्रत चक्रवर्ती की मौत के मामले की जांच के सिलसिले में यहां भवानी भवन स्थित सीआईडी के मुख्यालय में जांच अधिकारियों के समक्ष सोमवार को पेश होने को कहा गया था.

Ramswaroop Mantri

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