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*इनकम टैक्स रिटर्न…. क्या कर्मचारी बदल सकते हैं टैक्स रिजीम?*

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है यानी अब टैक्सपेयर्स के पास तीन हफ्ते से भी कम समय बचा है. ऐसे में सैलरीड क्लास कर्मचारियों के मन में एक सवाल आम है कि क्या वे आईटीआर भरते समय ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बीच स्विच कर सकते हैं?

इस सवाल का जवाब है हां. अगर एंप्लॉयर ने TDS किसी और रिजीम के हिसाब से काटा है, तो भी कर्मचारी टैक्स रिजीम बदल सकते हैं.

नियोक्ता के पास की गई घोषणा सिर्फ TDS के लिए
जब आप नौकरी करते हैं तो एंप्लॉयर आपसे पूछता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनेंगे या न्यू टैक्स रिजीम. उसी आधार पर पूरे साल TDS कटता है. लेकिन यह विकल्प केवल टीडीएस तक सीमित होता है. अंतिम फैसला आपके हाथ में है और वह आप ITR भरते समय ले सकते हैं.

नया रिजीम है डिफॉल्ट विकल्प
न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कम हैं, लेकिन आपको HRA, LTA, 80C, 80D जैसी डिडक्शन और छूट नहीं मिलती जबकि ओल्ड रिजीम में छूट का फायदा है लेकिन टैक्स स्लैब ऊंचे हैं.
अगर आपने साल भर ओल्ड रिजीम बताया और उसी हिसाब से TDS कटा, फिर भी ITR भरते वक्त आप न्यू रिजीम चुन सकते हैं.

डेडलाइन का ध्यान रखें
अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं, तो समयसीमा निकलने के बाद भी ITR फाइल करते समय इसे अपना सकते हैं. लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम चुनना चाहते हैं, तो ITR ड्यू डेट पर ही फाइल करना होगा, बशर्ते आपकी कोई बिजनेस इनकम न हो.

कर्मचारियों के लिए फायदा
इसका मतलब साफ है कि सैलरीड क्लास को टैक्स बचाने का मौका आईटीआर फाइलिंग के समय भी मिलता है. इसलिए सालभर में अगर आपकी सैलरी, सेविंग्स या खर्च के हिसाब से न्यू रिजीम ज्यादा फायदेमंद है, तो आप उसी को चुन सकते हैं.

Ramswaroop Mantri

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