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क्रेडाई ने बताई परेशानी:जमीनों से जुड़े 96 साल पुराने रिकॉर्ड लेने और लगाने में बहुत समस्या

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इंदौर

क्रेडाई इंदौर के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की। पदाधिकारी बोले- साल 1925 से जमीन के रिकॉर्ड लेने और लगाने में बहुत समस्या हो रही है। इसलिए जरूरी है कि कलेक्टोरेट की कॉलोनी सेल के काम में तेजी लाई जाए। गोपाल गोयल, संदीप श्रीवास्तव, निर्मल अग्रवाल, अरुण जैन, अतुल झंवर, आशीष गोयल ने कलेक्टर से दलाल व रियल एस्टेट सेक्टर के अन्य मसलों पर भी बात की। कलेक्टर ने कहा कि आप रिकॉर्ड 1959 से लगाइए, मीसल बंदोबस्त में रिकॉर्ड देखने का काम हमारा विभाग करेगा।

कलेक्टर ने बैठक में कॉलोनी सेल प्रभारी अपर कलेक्टर राजेश राठौड़ और एसडीएम विशाखा देशमुख को भी बुलाया और कहा कि काम में तेजी लाई जाए और यदि दस्तावेज सभी ने पूरे लगाए हैं तो वह फाइल तेजी से मूवमेंट होना चाहिए। कहीं कमी है तो संबंधित को बताया जाए और पूरा कराकर प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाए।

बिना विकास मंजूरी प्लॉट की खरीदी-बिक्री न करें

कलेक्टर ने कहा अपंजीकृत दलाल और इस तरह डायरियों पर सौदे नहीं चलेंगे, एक भी प्रोजेक्ट के फेल होने पर सैकड़ों पीड़ितों की जमा पूंजी डूब जाएगी। क्रेडाई ने कलेक्टर से कहा कि वह अपने सभी सदस्यों को इस संबंध में संदेश देंगे कि बिना विकास मंजूरी, रेरा मंजूरी के प्रोजेक्ट में खरीदी-बिक्री नहीं करें और न ही दलालों को इस तरह प्रोजेक्ट बेचें, जिससे कि वह डायरियों में आगे सौदे करें। क्रेडाई की ओर से लोगों को भी जागरूक किया जाएगा कि वह इन सभी दस्तावेजों को देखने के बाद ही सौदे करें। कलेक्टर ने कहा कि जिन्होंने भी डायरियों पर काम किया है, वह उसे जल्द से जल्द एक औपचारिक अनुबंध में तब्दील करें, एेसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी।

डायरी पर सौदे करने वाले दलालों की तलाश

डायरी पर सौदे कर करोड़ों की जमीन की बिक्री करने वाले नौ दलालों के खिलाफ जिला प्रशासन से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद सोमवार को पुलिस ने कई जगह छापे मारे। सिटी सेंटर में सुनील जैन के दफ्तर की जांच की, लेकिन वह बंद मिला, वहीं राजबाड़ा क्षेत्र में स्थित दलाल संजय मलानी की दुकान पर भी पुलिस पहुंची। यहां मलानी नहीं मिला। सभी दलालों के फोन बंद आ रहे हैं। कुछ दलालों के शहर के बाहर अन्य जिलों में जाने की खबरें हैं।

इन सभी दलालों की पेशी 22 अक्टूबर को है। इन सभी से कम से कम एक लाख का बाउंड ओवर एक साल के लिए कराया जाएगा। यदि बाउंड ओवर तोड़ा तो इनकी राशि जब्त होगी और जेल भी भेजा जाएगा। इन्हें जारी किए वारंट में लिखा है कि आपके द्वारा किए काम से लोगों की जमा राशि असुरक्षित हो गई है और यह कभी भी डूब सकती है।​​​​​​​

Ramswaroop Mantri

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