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राम मंदिर चंदे को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में 27 नंवबर को सुनवाई, दिग्विजय रखेंगे पक्ष

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इंदौर हाईकोर्ट में राम मंदिर का चंदा एकत्र किए जाने में जनहित याचिका लगी है। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका में वकील रवींद्र सिंह छाबड़ा ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट से यह भी कहा कि कोर्ट के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस मामले में अपने तथ्य रखना चाहते है। कोर्ट ने उन्हें 27 नबंवर को पेश होकर तथ्य रखने के लिए कहा है।इस केस को लेकर पिछले माह भी सुनवाई हुई थी। तब सिंह इंदौर आए थे, लेकिन वे अपनी तरफ से कोर्ट में तथ्य पेश नहीं कर पाए। इसके बाद वे इंदौर के क्लाथ मार्केट गए थे और मुस्लिम कर्मचारियों को कपड़ों की दुकानों से निकाले जाने के विरोध में सराफा थाने गए थे।

यह है मामला

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वर्ष 2021 में राम मंदिर के लिए एकत्र किए जा रहे चंदे को लेकर एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर के लिए चंदा एकत्र किया जा रहा है। इस कारण देश में कई सांप्रदायिक घटनाएं भी हुई है। उन्हें रोक पाने में प्रदेशों की पुलिस अफसल हुई है।

आपको बता दे कि राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर से जनता चंदा दे रही थी, तब दिग्विजय सिंह ने भी एक लाख रुपये श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिए थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग की थी कि विश्व हिन्दू परिषद पुराने चंदे का हिसाब भी सार्वजनिक करेंगे।

Ramswaroop Mantri

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