इंदौर
दूसरे के मकान के दस्तावेज गिरवी रख बैंक से फर्जीवाड़ा करने वाले पूर्व सांसद के पोते को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात साल का कठोर कारावास सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी संजय खादीवाला निवासी कृषि विहार काॅलोनी है। वह पूर्व सांसद कन्हैयालाल खादीवाला का पोता है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी ने पुलिस महानिरीक्षक को एक आवेदन दिया था।
इसमें लिखा था कि उसकी मालिकी का एक मकान जानकी नगर एक्सटेंशन में है। यह मकान उसे उसकी मौसी शांतिबाई से वसीयत में मिला था। इस मकान में फरियादी के किराएदार रहते हैं। 17 जुलाई 1995 को मकान में हुई चोरी में चोर मकान की रजिस्ट्री और कुछ अन्य सामान भी चुरा ले गए थे। इसकी शिकायत भंवरकुआं थाने में दर्ज कराई थी। इस घटना के कुछ समय बाद फरियादी को पंजाब नेशनल बैंक से फोन आया था।
फोन करने वाले ने बताया था कि उसके जानकी नगर एक्सटेंशन स्थित मकान पर संजय खादीवाला ने लोन लिया है। यह राशि जमा नहीं करवाई तो मकान कुर्क कर नीलाम कर दिया जाएगा। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित संजय के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने प्रकरण में निर्णय पारित कर संजय खादीवाला को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी किया।