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ज्ञानेश कुमार होंगे देश के  26वां मुख्य चुनाव आयुक्त

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ज्ञानेश कुमार को सोमवार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया। इस फैसले के साथ, डॉ. विवेक जोशी को अब चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय ने सोमवार रात अधिसूचना जारी कर ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति की घोषणा की। 

वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी ज्ञानेश कुमार पिछले साल मार्च से चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें पदोन्नत किया गया है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। वह पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा थे और उन्होंने 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में मदद की थी। उन पर इस वर्ष बिहार का विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होगी। 

ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह पदभार संभालेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने 15 मार्च, 2024 को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। 

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सोमवार को नए सीईसी के नाम को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की थी। इस बैठक में मोदी के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक में ज्ञानेश कुमार के नाम पर अंतिम सहमति बनी, जिसके बाद राष्ट्रपति को उनके नाम की सिफारिश भेजी गई। 

कैसे होता है नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन?
अब तक सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया जाता था। हालांकि, पिछले साल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर एक नया कानून लागू हुआ। इसके तहत एक खोज समिति ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए पांच सचिव स्तर के अधिकारियों के नामों को शॉर्ट लिस्ट किया था, ताकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति उन पर विचार कर सके। पीएम, लोकसभा में नेता विपक्ष और पीएम की तरफ से नामित एक कैबिनेट मंत्री एक नाम को मंजूरी देते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगी। 

चुनाव आयुक्त की भूमिका और महत्व 
मुख्य चुनाव आयुक्त का पद भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की भूमिका और उसके अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर चर्चा और विवाद हुआ है, और यही कारण है कि इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए कई कानूनी बदलाव किए गए हैं।

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