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हरिवंश नहीं देंगे इस्तीफा; बने रहेंगे राज्यसभा के उपसभापति

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन तोड़ने के जनता दल (यूनाइटेड) के फैसले ने न केवल बिहार में राजनीतिक समीकरण को बदल दिया, बल्कि पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। इस बीच यह चर्चा हो रही है कि क्या राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश अपने पद पर बने रहेंगे या इस्तीफा देने जा रहे हैं।

हरिवंश के एक करीबी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि जेडीयू नेता एक संवैधानिक पद पर हैं और जो लोग इस तरह के पद पर बैठे हैं वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, “उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए?”

जेडीयू ने बैठक में भी नहीं बुलाया
पटना में नीतीश कुमार द्वारा 9 अगस्त को बुलाई गई जेडीयू की बैठक में हरिवंश के शामिल नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर राज्यसभा के उपसभापति के सहयोगी ने कहा, “उन्हें बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। इसलिए वह वहां नहीं गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है।”

अपने पद पर बने रहेंगे हरिवंश: JDU नेता
हरिवंश को 8 अगस्त, 2018 को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया था। 14 सितंबर, 2020 को संसद के ऊपरी सदन में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए लौटने के बाद उन्हें राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया था। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हरिवंश का पार्टी से गहरा नाता है और उनके संवैधानिक पद पर बने रहने की संभावना है।

नीतीश के लिए भी पूरा सम्मान
जेडीयू नेता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, “हरिवंश जी हमारे सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पूरा सम्मान और सम्मान रखते हैं, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति एक संवैधानिक पद है और निर्वाचित व्यक्ति छह साल तक इस पद पर रहता है। इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। बिहार में राजनीतिक स्थिति बदलने के बावजूद उनके पद पर बने रहने की संभावना है।”

भाजपा ने बनाया था डिप्टी स्पीकर
बिहार के एक अन्य जेडीयू नेता ने कहा कि हरिवंश के नाम का प्रस्ताव भाजपा ने किया था और उन्हें कई दलों के समर्थन से चुना गया था। उन्होंने एएनआई को बताया, “मौजूदा राजनीतिक स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब भाजपा उनके खिलाफ अविश्वास व्यक्त करे।”

संवैधानिक होता है उपसभापति का पद
राज्यसभा के एक पूर्व महासचिव ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद संवैधानिक होता है। देश या राज्य या किसी भी राजनीतिक दल की राजनीतिक स्थिति में बदलाव के बावजूद उनके प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा, “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पार्टी सत्ता में है या विपक्ष में। संवैधानिक पद पर ऐसे लोग सदन के नियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं और संविधान उनके लिए सर्वोच्च होना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि राज्यसभा के उपसभापति का पद गैर-राजनीतिक है।” 

कई उदाहरण
एक उदाहरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रोफेसर पीजे कुरियन (कांग्रेस) 21 अगस्त 2012 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे और वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बदलने के बावजूद 1 जुलाई 2018 तक अपने पद पर बने रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा, “नजमा हेपतुल्ला (कांग्रेस) 18 नवंबर, 1988 से 4 जुलाई, 1992, फिर 10 जुलाई 1992 से 4 जुलाई 1998 और 9 जुलाई 1998 से 10 जून 2004 तक राज्यसभा की उपसभापति रहीं। इस बीच 4 मौकों पर सरकार बदली, लेकिन वह उपसभापति के रूप में अपने कार्यालय में बनी रहीं।”

उन्होंने आगे कहा कि माकपा नेता सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 को 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। माकपा केंद्र में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की सहयोगी थी। भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर माकपा ने जुलाई 2008 में सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि, चटर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालना जारी रखा।

नीतीश कुमार ने बिहार में फिर बदला पाला
आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक दिन पहले पद से इस्तीफा देने और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) छोड़ने के बाद बुधवार को रिकॉर्ड आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजद नेता तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए 24 अगस्त को एक फ्लोर टेस्ट के लिए जाएगी।

महागठबंधन को विधानसभा में 164 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस और वाम दलों सहित महागठबंधन में राजद और अन्य दलों के साथ हाथ मिलाने से पहले मंगलवार को आठ साल में दूसरी बार भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ा। महागठबंधन को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (एचएएम) का भी समर्थन प्राप्त है, जिसके विधानसभा में चार विधायक हैं।

बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बिहार की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी और जद (यू) ने 2020 में विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, हालांकि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थीं।

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