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IDA की जर्जर इमारत को तोडऩे पर हाईकोर्ट स्टे

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इंदौर । जवाहर मार्गपर प्राधिकरण की अत्यंत पुरानी और जर्जर इमारत मौजूद है। पहले प्राधिकरण का दफ्तर भी इसी इमारत में लगता था, मगर रेसकोर्स रोड पर नई बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें शिफ्ट हो गया। लेकिन इस पुरानी इमारत में 43 किराएदार मौजूद हैं, जिन्हें पिछले दिनों बेदखली के नोटिस भी थमाए और उनकी लीज नवीनीकरण के आवेदन भी नामंजूर कर दिए, क्योंकि नगर निगम ने इस इमारत को खतरनाक और जर्जर भी घोषित कर दिया है और कोई जनहानि न हो, इसके चलते प्राधिकरण ने भी नोटिस जारी करने के साथ रिमूव्हल की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी थी, मगर किराएदारों ने कल हाईकोर्ट से स्टे हासिल कर लिया।

हालांकि हाईकोर्ट ने अपने इस स्टे के आदेश में यह भी कहा कि अगर इस जर्जर इमारत के कारण मौके पर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी इंदौर विकास प्राधिकरण के साथ नगर निगम की भी नहीं रहेगी। प्राधिकरण इस स्टे को हटवाने के लिए आज ही जवाब पेश कर रहा है।

Ramswaroop Mantri

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