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‘नेताओं’ की मनमानी से कब तक होता रहेगा शहर बदरंग

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सरकार की मीडिया पॉलिसी को ताक पर रख हर जगह टांग दिए होर्डिंग

 इंदौर

सरकार की मीडिया पॉलिसी कहती है कि आप तय स्थानों पर तय शुल्क अदा कर होर्डिंग या बैनर-पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन इन दिनों शहर का नजारा कुछ और ही है। सारे नियम-कायदों को ताक पर रखकर जगह-जगह ‘नेताजी’ के होर्डिंग और बैनर-पोस्टर टांग दिए गए हैं। मनमानी भी ऐसी कि ऐतिहासिक विरासत तक को नहीं छोड़ा। कोई दुकानदार दुकान के बाहर खुद के नाम का बड़ा बोर्ड, बैनर या पोस्टर लगा दे तो नगर निगम नोटिस थमाकर हटाने पहुंच जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की मनमानी के आगे अफसर भी मौन हैं।

इन दिनों शहर में धार्मिक यात्राओं से जुड़े पोस्टर-बैनर की भरमार है। इनमें विधायक गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा से जुड़े पोस्टर्स, बैनर, फ्लैक्स भी शामिल हैं। ज्यादातर आयोजकों ने बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगा दिए हैं, लेकिन निगम हटाने नहीं पहुंचा है। इन्हें लगे 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। प्रमुख बाजारों, निगम की बिल्डिंगों, डिवाइडरों पर भी इन्हें लगा रखा पोस्टर में कहीं कांवड़ यात्रा तो कहीं भोजन-भंडारे तो कहीं अभिषेक, पूजन व धार्मिक यात्रा से जुड़े बैनर हैं।

यहां लगाए हैं विभिन्न आयोजनों के होर्डिंग-बैनर

राजबाड़ा के चारों तरफ और अहिल्या ■उद्यान, नगर निगम के पार्किंग कॉम्प्लेक्स, एमजी रोड, चिमनबाग, जेलरोड, – मरीमाता चौराहा, पोलोग्राउंड, इमली बाजार, कृष्णपुरा, आरएनटी मार्ग, छावनी, सरवटे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बीआरटीएस सहित अनेक स्थानों पर बैनर-पोस्टर लगे हैं।

मीडिया पॉलिसी:

• सरकार की मीडिया पॉलिसी के तहत एजेंसियों को अधिकृत किया जाता है। उन्हीं के माध्यम से विज्ञापन की अनुमति दी जाती है। फिलहाल शहर में एक एजेंसी काम कर रही है। वर्ष 2021 में शहर को 7 जोन में बांटकर निविदाएं बुलवाई गई थीं लेकिन बाद में 3 निविदाएं निरस्त कर दी गई थीं। एक एजेंसी को करीब 120 होर्डिंग्स, यूनीपोल, मिनिपोल लगाने की अनुमति दी गई थी।

• निगम ने लगभग 80 एजेंसियों, संस्थान या लोगों को अवैध रूप से होर्डिंग लगाने पर नोटिस जारी किया है। 12 करोड़ जमा करने के नोटिस जारी हुए हैं। यह वे लोग हैं, जिन्होंने

राजबाड़ा उद्यान के चारों ओर कांवड़ यात्रा से जुड़े बैनर-पोस्टर लगे हैं। एमजी रोड, इंदौर-उज्जैन रोड पर भी यही स्थिति है।

अधिकृत एजेंसी तय स्थानों पर ही लगा सकती है

होर्डिंग या बड़े बैनर लगाने के पूर्व निगम से अनुमति नहीं ली है। कुछ दिन पहले रेलवे के साथ भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं एमजी रोड पर एक बड़े मॉल को भी नोटिस दिया था। उन्होंने अवैध रूप से बिना अनुमति होर्डिंग बिल्डिंग पर लगाया था। • शहर में निगम, स्मार्ट सिटी और एआईसीटीएसएल द्वारा यूनीपोल, मिनिपोल पर विज्ञापन करने की अनुमति दी जाती है। तीनों ही विभागों द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार शहर में करीब 350 से 400 होर्डिंग्स और यूनिपोल वैध हैं। सिर्फ निगम को ही सालाना 3 से 9 करोड़ का राजस्व मिलता है।

पोस्टर, फ्लैक्स ,बैनर हटाएंगे

सोमवार शाम से ही टीमों को निर्देश दे दिए हैं। मीडियन, डिवाइडर्स पर लगे पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर हटाए जाएंगे। कहीं अवैध होर्डिंग नहीं लगने देंगे

अभिलाष मिश्र, अपर आयुक्त, निगम

मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

गोलू शुक्ला, विधायक

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