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अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चंद्रचूड़ की चेतावनी को ध्यान में रखा होता जस्टिस शेखर यादव न्यायाधीश नहीं बन पाते

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नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव, जो मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों और समान नागरिक संहिता के समर्थन के कारण आलोचनाओं के घेरे में हैं, न्यायाधीश नहीं बन पाते अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके पदोन्नति पर विचार करते समय अपने एक सदस्य की चेतावनी को ध्यान में रखा होता।

उनकी पदोन्नति और भी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि उनके खिलाफ आपत्ति उठाने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था, जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बनने वाला था।

सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार 14 फरवरी, 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहेब भोसले की अध्यक्षता में हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए सुझाए गए वकीलों की सूची में, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, ने वकील शेखर कुमार यादव को न्यायालय में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को उन नामों पर अपने इनपुट और टिप्पणी देने के लिए भेजा गया था, क्योंकि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा कर चुके थे और बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने।

हालांकि, 12 फरवरी, 2019 को हुई बैठक में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सीकरी और एसए बोबडे सहित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए यादव का नाम और अन्य नौ स्थगित नामों को नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसके बाद, सरकार ने भी इस सिफारिश को मंजूरी दे दी।

उन्हें 12 दिसंबर, 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 26 मार्च, 2021 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। वह 15 अप्रैल, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

उस समय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ से, जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सिफारिश किए गए 33 वकीलों के मूल्यांकन की मांग की थी।

13 अगस्त, 2018 को सीजेआई को संबोधित अपने पत्र में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शेखर कुमार यादव के अपर्याप्त कार्य अनुभव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)-जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वैचारिक शाखा है-से उनके संबंधों, और सबसे महत्वपूर्ण, एक तत्कालीन भाजपा राज्यसभा सांसद (जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं) के साथ उनकी निकटता का उल्लेख किया।

“वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं,” न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने यादव के संबंध में अपने नोट के अंत में निष्कर्ष दिया।

यह है जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने लिखा: “उम्मीदवार एक सहायक सरकारी अधिवक्ता हैं। उनका कार्य अनुभव अपर्याप्त है, हालांकि उनकी आयु 54 वर्ष है। वह एक औसत वकील हैं।

वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सक्रिय सदस्य हैं। वर्तमान में वह अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता (CSC) हैं। वह (नाम को गोपनीय रखा गया है) के करीबी हैं, जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं।

“वह डॉ. एलएस ओझा के भी करीबी हैं, जो भाजपा मीडिया सेल के सदस्य हैं। यह बताया गया है कि उम्मीदवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अशोक मेहता ने उनके राजनीतिक संबंधों के कारण सिफारिश की है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं।”

25 सितंबर, 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश-नामित रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की तीन-सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी बैठक में 16 वकीलों, जिनमें यादव भी शामिल थे, के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर निर्णय को स्थगित कर दिया।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 33 नामों में से, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने केवल छह वकीलों की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

उन्होंने 22 वकील-उम्मीदवारों को “इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त” माना, तीन नामों को “आगे जांच” की आवश्यकता बताई और दो नामों को “स्थगित” करने की सिफारिश की।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 33 में से 17 नामों की सिफारिश करने का निर्णय लिया, जबकि शेष नामों को बाद के चरण में पुनर्विचार के लिए रोका गया।

8 दिसंबर को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की कानूनी इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने मुसलमानों को खुले तौर पर निशाना बनाया और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन किया।

उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के बाद भारी हंगामा हुआ, और 55 राज्य सभा सांसदों ने उपराष्ट्रपति (जो राज्यसभा के सभापति भी हैं) को पत्र लिखकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया।

सभापति ने अभी तक न्यायाधीश को “घृणा भाषण” और “साम्प्रदायिक वैमनस्य भड़काने” के लिए महाभियोग चलाने के अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया है। विपक्षी सांसदों ने न्यायमूर्ति यादव पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और अपने भाषण के माध्यम से उनके खिलाफ “पक्षपात और पूर्वाग्रह” प्रदर्शित करने का आरोप लगाया है।

हालांकि शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने मीटिंग के लिए बुलाया था और उनके साथ बैठक के बाद अभी तक उसने कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन माना जा रहा है कि सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। और जस्टिस यादव के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई तय मानी जा रही है।

इसमें माफी मांगने से लेकर उनके खिलाफ कोर्ट इन्क्वायरी शुरू करने के तमाम विकल्प हैं। सीजेआई ने कल फुल कोर्ट के सामने भी इस मामले को रखा था और वह इस मामले को लेकर कितना गंभीर हैं इसका भी अपने तरीके से संकेत दिया था।

(मूल लेख लीफलेट में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। साभार इसका यहां अनुवाद दिया गया है।)

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