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भारतीय न्याय संहिता:एक पोस्ट या कमेंट के बदले जेल होगी 

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आज की तारीख उस काले दिन की बुनियाद पर खड़ी है, जब संसद ने विपक्ष के 165 सांसदों को बाहर खदेड़कर सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को पारित किया। 

और इस बुझदिल कौम ने उसे क्रांतिकारी, मास्टरस्ट्रोक बताते हुए गले लगा लिया। 

अब सेक्शन 172 (2) के तहत पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। 

187 (2) के तहत 24 घंटे की बजाय 90 दिन की कस्टडी होगी।

111 (1) के तहत अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला या लिखा तो आप आतंकवादी माने जायेंगे। 

सेक्शन 197 कहता है कि कोई भी सूचना गलत बताई जा सकती है और सूचना देने वाला अपराधी। 

सेक्शन 150 और 152 के तहत सरकार आपको अपराधी मान सकती है, अगर आपके लोकतांत्रिक अधिकार बीजेपी/ देश के हिसाब से एकता–अखंडता पर असर डालते हों। 

बीजेपी या बीजेपी सत्ता के प्रमुख लाख नफरत फैलाएं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो एक पोस्ट या कमेंट के बदले जेल होगी। 

अब अपने मुर्दा जिस्म और बिके हुए जमीर को टटोलें। पूछे कि क्या करना है। 

जाहिर तौर पर आवाज आएगी–अभी सो जा। आगे बरसात की रील भी तो बनानी है। 

बेफिक्र सो जाइए। देश तो आपने तबाह कर ही दिया है।

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