अग्नि आलोक
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

अब कैसे होगी मजिस्ट्रेट जांच और 36 भक्तों की गैर इरादतन हत्या की इनवेस्टिगेशन?

Share

*36 भक्तों की गैर इरादतन हत्या के घटना स्थल और बावड़ी के मुख्य सबूतों को मिटाने के आरोप में इंदौर नगर निगम के महापौर और निगम कमिश्नर पर क्या अपराधिक मुकदमा नहीं बनता है!?*

प्रदीप मिश्रा *

*घटना स्थल को बुलडोज़र से गिराने और हत्यारी बावड़ी को मलबे से भर देना! क्या 36 लोगों की गैर इरादतन हत्या के मुख्य सबूतों को मिटाना और छेड़छाड़ करने का अपराध नगर निगम के द्वारा नही किया गया है!?*

*इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में रामनवमी के दिन मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा मंदिर परिसर में स्थित बावड़ी पर अवैध रूप से निर्माण करने के वजह से 36 बेकसूर भक्तों की जान चली गई! इस अपराधिक घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश सरकार द्वारा किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं! वही दूसरी तरफ मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है! और जांच अभी बाकी है!*

*अब चूँकि इंदौर नगर निगम ने आनंन फानन मे 36 लोगों की जान लेने वाली बावड़ी को भर दिया! और मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया!? जो कि 36 लोगों की गैर इरादतन हत्या का मुख्य घटना स्थल था! तो फिर अब कैसे और किस आधार पर मजिस्ट्रेट जांच होगी! और कैसे गैर इरादतन हत्या की इनवेस्टिगेशन की जाएगी!?*

री डिसकवर इंडिया न्यू्‍ज इंदौर

Ramswaroop Mantri

Recent posts

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

प्रमुख खबरें

चर्चित खबरें