अग्नि आलोक
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

पंचायत सचिव को शासकीय राशि व पद का दुरुपयोग किए जाने पर जेल भेजा

Share

देपालपुर। पंचायत सचिव द्वारा शासकीय राशि व अपने पद का दुरुपयोग किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश जतिन कुमार गुरु की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया। संक्षिप्त घटना यह है कि वर्ष सात-आठ देपालपुर एसडीएम – तहसीलदार कोर्ट में ग्राम पंचायत मुरखेड़ा में पदस्थ तत्कालीन सरपंच सीताराम चौहान व तत्कालीन सचिव महेशचन्द्र व्यास द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय मुरखेड़ा के अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किए जाने की राशि को स्वीकृत कराकर आहरण कर लिया गया। सरपंच सीताराम चौहान तथा सचिव महेशचन्द्र व्यास द्वारा अतिरिक्त कक्ष का निर्माण अधूरा करवाकर राशि को निजी उपयोग में ले लिया गया था। क्योंकि राशि सरपंच सीताराम चौहान व सचिव महेशचंद्र व्यास के हस्ताक्षर द्वारा निकाली गई। सरपंच सीताराम चौहान की मृत्यु हो गई आरोपी महेशचन्द्र व्यास के विरुद्ध भादवि की धारा 409, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 मंडी के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपी महेशचन्द्र व्यास कि विशेष न्यायाधीश जतिन कुमार गुरु की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया। पंचायत सचिव महेशचन्द्र व्यास को जेल भेजे जाने की जानकारी जनपद सीईओ राजू मेड़ा को मिली तो उन्होंने तत्काल पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का प्रस्ताव बनाकर जिला पंचायत सीईओ हिमाशुचंद्र व कलेक्टर मनीष सिंह को भेजा।

Ramswaroop Mantri

Recent posts

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

प्रमुख खबरें

चर्चित खबरें