भोपाल। प्रदेश के साथ ही देश भ्रर में सनसनी मचाने वाले व्यापम महाघोटाले के आरोपियो को सजा मिलने का सिलसिला लगतार जारी है। इसी कड़ी में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पीएमटी 2013 परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले सात आरोपियो हार्दिक पटेल, श्रवण सोनार, धनंजय कुमार, राकेश कुमार पटेल और मुकेश मौर्य को दोषी करार देते सात साल की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया है। जानकारी के अनुसार व्यापमं पीएमटी 2013 में साहिल जैन की परीक्षा सागर के शासकीय गर्ल्स पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हुई थी। लेकिन साहिल की जगह स्कोरर मुकेश मौर्य ने परीक्षा दी थी। परीक्षा फॉर्म के साथ ही परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी के साइन और अंगूठे के निशान मुकेश मौर्य ने अटेंडेंस शीट पर लगाया था, जिसके कारण वह परीक्षा हॉल में पकड़ में नहीं आया था।
वहीं अन्य आरोपियो में शामिल साहिल जैन के स्थान पर पीएमटी 20123 में हार्दिक पटेल ने परीक्षा दी थी। परीक्षा पास कराने का सौदा तय होने पर एडवांस पैसा लेने के बाद हार्दिक ने अपने दोस्त राकेश पटेल और श्रवण सोनार को साहिल के स्थान पर पीएमटी देने के लिए स्कोरर तलाश करने का कहते हुए उन्हें भी पैसै दिये थे। बाद में राकेश और श्रवण सोनार ने मुकेश मौर्य को पीएमटी 2013 में साहिल जैन की जगह परीक्षा देने के लिए तैयार किया था। राकेश और श्रवण सोनार की दोस्ती बिहार निवासी धनंजय सिंह चौहान ने कराई थी। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड हार्दिक पटेल के सहयोगी श्रवण सोनार, धनंजय कुमार, राकेश कुमार पटेल और मुकेश मौर्य हैं। इन सभी को सात साल के कठोर कारावास के साथ ही 1 लाख रुपये के जुर्मान से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है।