सहारा इंडिया और उसके प्रमुख सुब्रत रॉयकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह की कंपनी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन उसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य को नोटिस भेजा था। इसमें सेबी ने उन्हें 15 दिन के अंदर 6.48 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था। सेबी ने चेतावनी भी दी थी कि रुपये जमा नहीं करने पर परिसंपत्तियों और बैंक खातों को जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल ये कंपनियां सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने को अदा करने में असफल रही हैं। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अब सुब्रत रॉय सहारा का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में सहारा इंडिया के कर्मचारियों के लिए लिखा गया है। इस पत्र में कर्मचारियों से अनुशासन में रहने की बात कही गई है। इसमें लिखा है कि अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। कर्मचारी अनुशासन में रहें। बता दें कि सुब्रत रॉय सहारा लगातार मुसीबतों से घिरे हुए हैं। सेबी ने जून में अपने आदेश में सहारा समूह की दो कंपनियों- सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन) और सुब्रत राय, अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इन इकाइयों पर यह जुर्माना वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया था। यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 2008-09 के दौरान ओएफसीडी जारी करने से संबंधित है।
इस तरह खड़ा किया दो लाख करोड़ का कारोबार
बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सुब्रत रॉय (Subrata Roy) को पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता। शुरूआती पढ़ाई-लिखाई कोलकाता में हुई और फिर वो गोरखपुर पहुंच गए। साल 1978 में सुब्रत रॉय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर बिस्कुट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। एक कमरे में दो कुर्सी और एक स्कूटर के साथ उन्होंने दो लाख करोड़ रुपये तक का सफर तय कर किया। दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने चिट फंड कंपनी शुरू की। उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरूआत की। गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट किया। मात्र 100 रुपये कमाने वाले लोग भी उनके पास 20 रुपए्रये जमा कराते थे। देश की गलियों-गलियों तक उनकी ये स्कीम मशहूर हो गई। लाखों की संख्या में लोग सहारा के साथ जुड़ते चले गए। हालांकि साल 1980 में सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी गई थी।
सेबी के कागज मांगने पर भेज दिए थे 127 ट्रक
सहारा ग्रुप (Sahara Group) की कंपनियों में लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई हुई है। सहारा का स्कैम (Sahara scam) मुख्य रूप से सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल ऐस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) से जुड़ा हुआ है। विवाद तब शुरू हुआ जब 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में आवेदन (DRHP) दाखिल किया। सेबी ने जब इस डीआरएचपी को खंगाला तो इसमें कई गड़बड़ियां मिली। सेबी की तरह से बताया गया कि निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा था। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों की जानकारी मांगी तो सहारा 127 ट्रक लेकर सेबी के ऑफिस पहुंच गया, जिसमें निवेशकों की डिटेल्स थीं। सेबी ने जब जांच की तो पता चला कि इन फाइल्स में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी।