मध्यप्रदेश में 1 जून से अनलॉक किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अनलॉक की राज्यस्तरीय गाइडलाइन भेज दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छूट दी जा रही है। अगर कहीं संक्रमण बढ़ेगा, तो प्रशासन दोबारा सख्ती का निर्णय ले सकता है।
राजधानी भोपाल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। रोजाना रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। इंदौर में किराना दुकानें दाेपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। यहां शादी की मंजूरी नहीं मिलेगी, मंदिर-मस्जिद भी बंद रहेंगे। साथ ही शनिवार-रविवार को लॉकडाउन रहेगा। ग्वालियर में दो शिफ्टों में बाजार खुलेंगे।
इस बीच सागर जिले में 4 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ये निर्णय सोमवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया। शनिवार-रविवार पहले से ही लॉकडाउन है। ऐसे में 7 जून की सुबह 6 बजे तक ही लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले दमोह और मुरैना में भी 7 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है।
जानिए… किस जिले में कितनी छूट
भोपाल: हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी
भोपाल में किराना, फल, सब्जी, आटा चक्की की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग, मटेरियल, नमकीन-मिठाई की दुकान शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। होटल-रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे लेकिन रात 10 बजे तक यहां टेक होम की ही सुविधा होगी। सब्जी की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन हाट-बाजार नहीं लगेंगे। पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हर शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा।
सरकारी आदेश में देशी-विदेशी शराब की दुकान को आबकारी विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित करने की अनुमति दी गई है। शराब की दुकान रात 11.30 बजे तक खुल सकेंगी। शहर में सावर्जनिक बस, निजी बस समेत अन्य सिटी ट्रांसपोर्ट अपनी 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे। सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ दो सवारी को मास्क पहनकर यात्रा करने की अनुमति होगी।
भोपाल में अभी इन पर स्थिति स्पष्ट नहीं
सैलून, ब्यूटी पार्लर, फर्नीचर की दुकानों को खोलने को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं, जिम, स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। शादी समारोह 20 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगे। मैरिज गार्डन में शादियां हो सकेगी, लेकिन बारात निकालने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
इंदौर : किराना दुकानें दाेपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी
इंदौर में कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से अधिक रहने की वजह से 1 जून से बहुत अधिक रियायत नहीं मिली है। यहां किराना दुकान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगी। थोक दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 से 5 बजे तक खुलेंगी। चोइथराम, निरंजनपुर सब्जी मंडी सहित सभी थोक मंडी बंद रहेगी, लेकिन मोहल्ले में दुकानों से बिक्री हो सकेगी। शनिवार और रविवार को पूरी तरह जनता कर्फ्यू रहेगा। मंदिर-मस्जिद सहित पूजा स्थल बंद रहेंगे।
इंदौर में चश्मे की दुकानें खुलेंगी। ऑटो रिक्शा में दो सवारी को ही बैठाने की अनुमति है। 15 जून तक शादी ब्याह के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। मेले और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। स्कूल कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल बंद रहेगा। रोजाना रात 10 से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कंस्ट्रक्शन की इजाजत रहेगी। सर्विस सेंटर भी अब सप्ताह में 5 दिन खुल पाएंगे।
इंदौर में इन्हें मिली छूट
- खेरची किराना दुकान और फल-सब्जी।
- आटा चक्की, पशु आहार दुकान, कृषि से जुड़ी दुकानें।
- रियल एस्टेट।
- थोक किराना बाजार
- मैकेनिक, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन जैसे काम के लिए छूट
- मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिक आयटम व अन्य जरूरी सामग्री की दुकानों को प्रतिबंधों के साथ छूट
ग्वालियर: दूध, जरूरी सामान की दुकानें 11 बजे तक, बाकी बाजार 11 से 5 बजे तक खुलेंगे
रविवार रात को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अनलॉक ग्वालियर का स्वरूप लगभग तय हो गया है। बाजार दो शिफ्ट में खोले जाएंगे। जरूरी सामान जैसे किराना, दूध, सब्जी, अंडा-ब्रेड से जुड़ी दुकानें सुबह 11 बजे तक खोली जाएंगी। बाकी बाजार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे।
रविवार और मंगलवार को सप्ताह में दो दिन बाजार बंद रहेंगे। इतना ही नहीं शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, जिम और मॉल को लेकर कोई राय नहीं बन पाई है। साथ ही यह भी तय हुआ है कि अनलॉक का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसके लिए 6 जून को समीक्षा बैठक होगी।
जबलपुर: घंटों चली मीटिंग में सिर्फ सुझाव आते रहे, किसी ठोस मुद्दे पर सहमति नहीं
1 जून की सुबह शहर और ग्रामीण क्षेत्र अनलॉक होंगे, लेकिन इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। रविवार को आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल मीटिंग में प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया काफी देर तक मंथन करते रहे, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि अनलॉक में किस तरह की छूट दी जाए। पहले यह कहा गया कि 50% दुकानें खोली जाएं और इसके लिए ऑड-ईवन फाॅर्मूला अपनाया जाए, लेकिन लगभग सभी विधायकों ने इस पर आपत्ति की और कहा कि सभी दुकानों को छूट दी जाए।
उज्जैन: एक दिन लेफ्ट तो दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी, महाकाल मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल रहेगा बंद
उज्जैन में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। इसमें शहर को 1 जून से शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। इसमें तय हुआ कि संक्रमण वाली जगह के आसपास का इलाका छोड़कर सभी जगह निर्माण कार्य को छूट रहेगी। कृषि उपज मंडी शुरू और खाद-बीच की दुकानें खुलेंगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। शराब दुकानों पर राज्य सरकार की गाइडलाइन लागू होगी।
सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन एक दिन सड़क के लेफ्ट साइड की और अगले दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं पर फिलहाल रोक रहेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन और कलेक्टर आशीष सिंह सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद थे।
होशंगाबाद: सैलून, ब्यूटी पार्लर को लेकर संशय
कोरोना संक्रमण दर कम होने के साथ होशंगाबाद जिला 1 जून से अनलॉक होगा। अनलॉक में किराना, रेस्टारेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो-पार्ट्स, होटल, शराब दुकान सहित सभी प्रकार के व्यवसाय सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलने को लेकर असमंजस बना हुआ है।
रीवा: एक दिन राइट साइड की तो दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी
रीवा को 1 जून से अनलॉक करने पर कलेक्ट्रेट में रविवार सुबह 11.30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। इसमें 50% बाजार खोलने का निर्णय लिया गया। एक दिन राइट साइड की दुकानें और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोलने पर सहमति बनी। यह नियम फिलहाल 7 दिन के लिए है। बसों को 50% सवारियों के साथ चलाने का फैसला किया गया है। ऑटो रिक्शा में सिर्फ दो यात्रियों को बैठने की अनुमति दी गई है। शादी में 20 लोग शामिल होंगे, लेकिन शादी की अनुमति दिन में ही होगी।
गुना: सप्ताह में कुछ सेक्टर की दुकानें 3-3 दिन खुलेंगी
गुना जिले में अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रविवार शाम को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में बनी सहमति के बाद कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार लगभग पूरे बाजार को खोलने की अनुमति दे दी गई है। केमिस्ट, किराना दुकानें, फल-सब्जी, डेयरी और दूध, आटा-चक्की, पशु आहार की दुकानें, कृषि उपकरण, खाद-बीज की दुकानें रोजाना सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
कपड़ा/रेडीमेड, फुटवियर, बर्तन, सराफा, टेलरिंग, जनरल स्टोर, लगेज, हेयर कटिंग और मोची की दुकान- सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, ऑप्टिकल्स, स्टेशनरी, फोटो कॉपी, हार्डवेयर, टायर की दुकानें, ऑटो पार्ट्स, वाहन सर्विस सेंटर, टेंट हाउस, मिठाई, बेकरी और बताशे की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
देवास: हाथ ठेलों से सब्जी और फल बेचे जा सकेंगे
देवास में 1 जून से अनलॉक शुरू हो रहा है। रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला की तरफ से जारी आदेश जारी किया गया। इसके मुताबिक जिले की सभी किराना दुकानें खुलेंगी। ऑटो और निजी वाहन में ड्राइवर और 2 सवारी मास्क पहनकर आ-जा सकेंगे।
किसी भी जगह पर 6 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। सैलून, किराना और फल-सब्जी की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट 50% क्षमता से खुलेंगे। निजी दफ्तरों में 100% वर्क फोर्स को मंजूरी सरकारी में अफसर 50% और कर्मचारी 100% रहेंगे। चाट-चौपाटी, हाट बाजार और सब्जी मंडी बंद रहेंगी।
रतलाम: फल-सब्जी ठेलों पर ही बिकेंगी, किराना और दूध की दुकानें खुलेंगी
रतलाम जिले में कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिले को आंशिक रूप से अनलॉक करने का निर्णय लिया गया है। 1 से 7 जून के बीच अनलॉक का दोबारा रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद आगे के अनलॉक के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
शॉपिंग मॉल और सुपर मार्केट बंद रहेंगे, लेकिन वह किराना सामग्री की होम डिलीवरी कर सकेंगे। किराना, दूध और आटा चक्की की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। फल और सब्जी बेचने के लिए फेरी लगाकर बिक्री की अनुमति दी जाएगी। 1 जून से शहर में लागू ई-पास व्यवस्था भी बंद कर दी जाएगी। किसी भी दुकान पर 6 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भिंड: ठेला व्यापारी होंगे हॉकर्स जोन में शिफ्ट
भिंड में रविवार को हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे जिले का मार्केट दो शिफ्ट में खुलेगा। बहुत जरूरी चीजों की दुकानों के अलावा बाजार में कपड़ों की दुकानें, फैंसी आइटम, कॉस्मेटिक की दुकान, फुटवियर, जनरल स्टोर की दुकान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक बर्तन, सर्राफा, फर्नीचर, स्टेशनरी की दुकानें खोली जा सकेंगी। इनके अलावा भिंड के सदर बाजार में खड़े होने वाले हाथ ठेले हॉकर्स जोन में शिफ्ट किए जाएंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार शर्तों के साथ होंगे।