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*नागरिकता जांच पर आपत्ति…. चुनाव आयोग के खिलाफ ADR ने SC में राज्य के मतदाताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी करार दिया*

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नई दिल्लीः एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जवाब पर तर्क दिया है कि मतदाताओं की नागरिकता की जांच करने का चुनाव आयोग का दावा पूर्व के फैसलों के विपरीत है। बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नागरिकता सत्यापित की जा रही है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने आधार और राशन कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर करने को भी बेतुका बताया है। एडीआर का कहना है कि आधार, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाता है।

एडीआर ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग यह बताने में विफल रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पुनरीक्षण अभ्यास को क्यों जल्दबाजी में किया जा रहा है। एडीआर ने इसे राज्य के मतदाताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी करार दिया है। 24 जून को घोषित बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर विवाद खड़ा हो गया है। इसमें 2003 के बाद नामांकित मतदाताओं को सूची में बने रहने के लिए कई दस्तावेज पेश करने होंगे। इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की आशंका है। चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी गई है।

एडीआर ने स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार और राशन कार्ड को बाहर करने को बेहद बेतुका बताया और कहा कि पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास के दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय आधार को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, ADR ने शनिवार को आयोग के 21 जुलाई को दिए गए हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया। आयोग ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत उसे मतदाताओं की नागरिकता सत्यापित करने का अधिकार है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने का मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करना नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है।

Ramswaroop Mantri

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