अग्नि आलोक
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

निजी विद्यालयों में जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति पर लगी रोक

Share

लखनऊ राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में जन-सूचना अधिकारी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति श्री राकेश श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति श्री शमीम अहमद की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी प्राईवेट स्कूलों पर लागू होगा। विदित हो कि राज्य सूचना आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सविच के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को किसी भी व्यक्ति द्वारा माँगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट विद्यालयों में जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका में तर्क दिया गया कि निजी स्कूल किसी भी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अतः आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित ’लोक प्राधिकरण’ की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं।रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश गुप्ता ने तर्क दिया है कि धारा 18 के तहत अपने मूल अधिकार क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करते हुए, मुख्य सचिव को धारा 19(8)(ए)(पप) के तहत ऐसा कोई सामान्य निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार, राज्य सूचना आयोग द्वारा किया गया ऐसा निर्देश भी उसके सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित धारा 25(5) के तहत नहीं दिया जा सकता है।अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश गुप्ता ने याचिका में स्पष्ट किया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 12 (2) के तहत वंचित समूहों के छात्रों को 25 प्रतिशत मुफ्त प्रवेश के एवज में निजी स्कूलों की प्रतिपूर्ति राशि को प्राईवेट स्कूलों के संदर्भ में ’वित्तपोषित’ नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसे स्कूल को आरटीआई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (एच) के तहत ’सार्वजनिक प्राधिकरण’ के दायरे में लाया जा सकता है।         
(अतुल कुमार)अध्यक्षउत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

Ramswaroop Mantri

Recent posts

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

प्रमुख खबरें

चर्चित खबरें