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Bulldozer विध्वंस ….अधिक प्रतिगामी सज़ा प्रणाली की ओर बढ़ रही है वर्तमान व्यवस्था

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सुप्रीम कोर्ट का Bulldozer विध्वंस पर हलिया आदेश

निशांत आनंद

घर कैसे गिराया जा सकता है सिर्फ़ इसलिए कि उस पर आरोप है? उसे तब भी नहीं गिराया जा सकता जब वह दोषी साबित हो,” न्यायमूर्ति गवई ने जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद द्वारा आरोपियों की संपत्तियों की मनमानी ढंग से तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे जिन्हें देशभर में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों को सज़ा देने के औजार के रूप में विध्वंस का उपयोग करने के अवैध और तानाशाही तरीके पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति गवई ने इस मुद्दे की गंभीरता को इंगित करते हुए कहा कि भले ही व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए, तब भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता।

अपनी दलील को आगे बढ़ाते हुए, माननीय न्यायालय ने कहा, “एक पिता का बेटा भले ही अपराधी हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अधिकारी पूरे परिवार को सज़ा देकर उनकी छत छीन लें।” राज्य की ओर से खड़े होकर, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार के शपथपत्र का हवाला दिया, जो सीधे तौर पर किसी भी आपराधिक गतिविधि के खिलाफ सज़ा के रूप में विध्वंस पर रोक लगाता है। इस दावे के जवाब में, जमीयत की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान के मामलों का उल्लेख किया, जहां दंगों के तुरंत बाद घरों को गिरा दिया गया था। उन्होंने उदयपुर विध्वंस का भी संदर्भ दिया, जहां किराएदार के बेटे पर अपराध का आरोप लगने पर एक घर को गिरा दिया गया था।

उपरोक्त आदेश मुख्य रूप से आरोपियों के घरों के अवैध विध्वंस के खिलाफ दिशा-निर्देश तैयार करने पर केंद्रित था। दिशानिर्देश अदालत में अवैध विध्वंस के खिलाफ लड़ने के लिए एक आधार प्रदान करेंगे। लेकिन असली सवाल राज्य द्वारा इसे लागू करने और कानून की प्रक्रिया का पालन करने के इरादे का है, जो विध्वंस की बाढ़ में बुरी तरह से गायब है। पहले से लागू कानूनों का पालन उच्च अधिकारियों के भारी दबाव में नहीं किया जा रहा है।

सज़ा की अवधारणा 

यह आपराधिक न्याय प्रणाली में सज़ा के उद्देश्य के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि संकट की स्थिति में, थोपी गई आवश्यकता सज़ा देने के लिए नया मानदंड बन जाती है। सज़ा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अदालत दोषी के खिलाफ दंड लगाती है, जिसमें व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के प्रयोग से वंचित किया जाता है, विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से घूमने पर अदालत द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। सज़ा का आधार कानून के शासन का उल्लंघन है, जिसे न्यायालय में साबित करना होता है और यह अवैधता किसी प्रक्रिया के बिना साबित नहीं होनी चाहिए।

प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र में, मत्स्य न्याय बहुत प्रचलित था। इस दर्शन का विचार कहता है कि “यह प्रकृति का नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जिसका अर्थ है कि शक्तिशाली कमजोर को खा जाता है।” हम आजकल में मत्स्य न्याय के विचार का उपयोग क्यों कर रहे हैं, जब लोकतांत्रिक इच्छा सहमति और न्याय के “हां का मतलब हां है” के निशान पर पहुंच रही है, “ना का मतलब ना” से आगे? मत्स्य न्याय के विचार को पहली बार चाणक्य ने अपने ऐतिहासिक कार्य अर्थशास्त्र में राज्य के विस्तार और उसकी सुरक्षा को सही ठहराने के लिए मान्यता दी थी।

हम प्राचीन से आधुनिक मानव तक चेतना के विकास की दिशा का पता लगा सकते हैं, मत्स्य से कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा तक। दंड के संबंध में जनता की लोकप्रिय राय कहीं न कहीं मत्स्य न्याय के विचार के करीब है। क्योंकि चेतना का विकास बड़े पैमाने पर जनता की प्रथा पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ किसी अधिकार का पालन करने के प्रतीक के रूप में।

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर को याद करते हुए 

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर चर्चा से बाहर क्यों हैं और हमारे सरकार द्वारा चाणक्य के मूल्यों को लोकप्रिय क्यों बनाया जा रहा है? मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक फैसले में न्यायमूर्ति अय्यर ने न्याय के विचार की सराहना की और कहा, “हर संत का एक अतीत होता है, और हर पापी का एक भविष्य।” सज़ा के उद्देश्य को और विस्तारित करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा, “दंडशास्त्र की रुचि का फोकस व्यक्ति है, और लक्ष्य उसे समाज के दोष से बचाना है। क्रूर और बर्बर सज़ा का प्रचलन अतीत और प्रतिगामी समय की बात है। कारावास अपराध में लिप्त एक व्यक्ति को पुनः संवारने की प्रक्रिया है।”

जस्टिस कृष्ण अय्यर ने अपराध पर आधारित सज़ा और अपराधी को न देखने के मूल बिंदु को फिर से दोहराया, जो समाज के गर्भ से विकसित हो रहा है। तीनों न्यायालयों में अपराध की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, न कि अपराधी पर। सज़ा देने की मानवीय कला भारतीय आपराधिक प्रणाली में एक पिछड़ा हुआ बच्चा बनी हुई है। जिसने एक झुनझुना पकड़ लिया है और वह अलग-अलग तरीकों से बजाता रहता है। बड़ी बात है झुनझुने पर कोई सवाल नहीं करना ही इसकी प्रकृति बनी हुई है।

श्री अय्यर अपने समय से बहुत प्रगतिशील थे, लेकिन अपराध के अन्य पहलुओं को मान्यता देने में विफल रहे, जो सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक कारक हैं, जो बड़े पैमाने पर व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यायाधीश इस अंतर को भी पहचानने में विफल रहा कि एक व्यक्ति, जो सीधे शासक वर्ग का हिस्सा है और समाज से सभी लाभ उठा रहा है, अपराध कर रहा है, और एक व्यक्ति, जिसके पास काम या अन्य सामाजिक मजबूरी के लिए कोई विकल्प नहीं है, वही काम कर रहा है। लेकिन न्याय कृष्ण अय्यर के विचार ने भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण में एक नया अध्याय जोड़ा, जिसे महात्मा गांधी द्वारा भी पहले से ही निर्देशित किया गया था। गांधी ने जेल की कल्पना एक अस्पताल के रूप में की, जहां अपराधियों का इलाज अपराधी मन को ठीक करने के लिए किया जा रहा है, यानी “बीमारी को मारो और रोगी को बचाओ।”

सज़ा के नए युग की कल्पना 

भारतीय आपराधिक सज़ा प्रणाली में जो नया बदलाव आना चाहिए वह है दंडात्मक सज़ा से दंडात्मक उपचार की ओर। लेकिन वर्तमान व्यवस्था एक अधिक प्रतिगामी सज़ा प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जो संकेत देती है कि राज्य कानून के पुराने सिद्धांतों को पीछे हटकर लागू करने की कोशिश कर रहा है, ताकि समाज के मूल्य पुराने और प्रतिगामी न्याय के औचित्य के चारों ओर घूमते रहें। जहां उच्च प्राधिकारी को ‘कानून और व्यवस्था’ बनाए रखने के लिए कठोर सज़ा तय करनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन से आधुनिक समय तक राज्य का तर्क अभी भी वही है कि राज्य को कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि ‘प्रकृति से, मनुष्य लालच के कारण गलत करेगा।’

आधुनिक भारतीय समाज में सज़ा के संबंध में चेतना प्रमुख रूप से सामंती प्रतिक्रियावादी प्रक्रिया के मार्ग पर चलती है। प्रतिशोधी सज़ा का विचार, जो कुछ अरब देशों में लोकप्रिय है, हमारे समाज में भी सामंती प्रभुत्व के कारण लोकप्रिय है। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ लंबे समय तक जमींदारों द्वारा सबसे कठोर सज़ा दी गई थी। जीभ काटना, शरीर के टुकड़े-टुकड़े करना, चुड़ैल के रूप में शिकार करना, महिलाओं का नग्न जुलूस निकालना जैसे कुछ क्रूर दंड थे, जो उत्पीड़ितों को यह डर पैदा करने के लिए दिए जाते थे कि वे कभी भी NORM के खिलाफ विद्रोह करने के बारे में न सोचें।

दुखद बात यह है कि उन घटनाओं ने कभी देश की अंतरात्मा को झकझोरा नहीं। क्योंकि हमारी चेतना कठोर सज़ा के विचार से आकार ले चुकी है, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि न्याय के रूप में विध्वंस अभियान चेतना के स्तर पर बहुत नया नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अधिक प्रभावी होगा यदि राज्य भी इस पूरी प्रक्रिया को एक अधिक लोकतांत्रिक और उदार दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम वास्तव में इस निर्णय को ध्यान से देखते हैं, तो शीर्ष अदालत ने मनमानी विध्वंस के लिए अधिकारियों को सज़ा देने की कोशिश नहीं की। हर नई घटना के लिए दिशानिर्देश की जरूरत पर भी आलोकनात्मक नजर रखने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे पास पहले से ही एक कानून है, इसे लागू करने और राज्य को कानून की प्रक्रिया का पालन करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करें। दिशानिर्देश ऐसे होने चाहिए जहां यह निवास के अधिकार को मजबूत करे और राज्य के मनमाने कार्यों पर एक उचित प्रतिबंध लगाय। दूसरी ओर, प्रक्रिया के अनुसार शासन के प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है ताकि राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके।

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