जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था। इस इंश्योरेंस जीएसटी फ्री होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की। 12 और 18 फीसदी के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। वहीं कई चीजों पर जीएसटी कम कर दिया गया है। वहीं अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था। इस इंश्योरेंस जीएसटी फ्री होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं कई तरह की दवाइयां और मेडिकल उपकरण पर लगने वाले जीएसटी में भी राहत दी गई है।
पहले दिन 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि बीमा सेवाओं पर जो अभी 18% जीएसटी है, उसे दो-तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे वह टर्म लाइफ हो, ULIP हो या एंडोमेंट पॉलिसी, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे आम आदमी के लिए बीमा खरीदना आसान होगा और देश में बीमा का दायरा बढ़ेगा।
न पर भी नहीं लगेगा जीएसटी
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिनमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी शामिल हैं, और उनके पुनर्बीमा पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इससे आम आदमी के लिए बीमा सस्ता होगा और देश में बीमा का कवरेज बढ़ेगा।
कई दवाओं पर भी छूट
केंद्र सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी जीरो कर दिया है। पहले इन पर जीएसटी की दर 12 फीसदी थी। इन दवाओं में एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमाब, एगल्सिडेस अल्फा, एलिरोक्यूमैब, एवोलोकुमाब आदि शामिल हैं। इनमें कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। वहीं कई दवाओं पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।





